Lockdown 5 में कंटेनमेंट इलाकों को छोड़ पूरा मध्यप्रदेश हुआ Unlock, पढ़ें पूरी गाइडलाइंस

विकास सिंह
रविवार, 31 मई 2020 (21:33 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में लॉकडाउन -5 अनलॉक -1 का पहला चरण होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक-1 की नई गाइडलाइन का एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन  की तारीख बढ़ा 30 जून की जा रही है इस दौरान केवल कंटेनमेंट इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेगा, इसके अलावा पूरा प्रदेश सामान्य रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लॉकडाउन से अनलॉक की ओर जा रहे है। अब चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की जाएगी। इसे साथ प्रदेश के अंदर के सभी जिलों और प्रदेश के बाहर जाने के लिए पास की व्यवस्था एक जून से पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब किसी भी जिले में पास को लेकर कोई चेकिंग नहीं होगी। 
 
कंटेनमेंट एरिया – अनलॉक के पहले चरण में भी प्रदेश के कंटेनमेंट इलाकों चाहे वह शहर या गांव में हो 30 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा और वहां पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्‍ला/कॉलोनी इत्‍यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन यथावत् लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्‍य क्षेत्र होगा। 
 
रात्रिकालीन कर्फ्यू – अनलॉक -1 के दौरान पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा इसका समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। 
 
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून से छूट - कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ हो जाएंगे।
 
शैक्षणिक संस्‍थाओं का संचालन – मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी शैक्षणिक संस्‍थाएं बंद रहेंगीं। परंतु 12वीं की परीक्षाओं हेतु विद्यालय खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय जुलाई में सभी लोगों के साथ परामर्श कर किया जाएगा । 

इन पर जारी रहेगा बैन - प्रदेश में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि। सामाजिक,राजनीतिक,खेल,मनोरंजन,शैक्षणिक,सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियां पूर्णत: बंद रहेंगी। इन्हें शुरु करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।  
 
बसों के संचालन के नियम - अंर्तराज्यीय बसों के संचालन पर फैसला 7 जून को किया जाएगा। इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर सभी संभागों में सार्वजनिक परिवहन की बसें 50 फीसदी यात्रियों के साथ संचालित की जा सकी। इंदौर, उज्‍जैन तथा भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्‍टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। 
 
बाजारों के खुलने के नियम - इंदौर, उज्‍जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय  क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं परंतु स्‍टैंड अलोन दुकानें व मोहल्‍ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्‍त रहेंगीं। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। 

ऑफिसों के लिए दिशा-निर्देश - सभी सरकारी और प्रायवेट कार्यालय इंदौर, उज्‍जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे। उन्‍हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्‍यान रखना होगा। थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो, पारियों (shifts) के बीच पर्याप्त अंतराल हो,  कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग हो, आदि।
 
ये सावधानियां अनिवार्य - कोविड से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्‍क) पहनना अनिवार्य होगा।

फिजिकल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज़) की दूरी बनाए रखनी चाहिए। सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान मे प्रवेश की अनुमति नहीं देंगी। 

सार्वजनिक सभाएँ- बड़ी सार्वजनिक सभाएँ प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधित समारोह में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं। सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है।

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