एकतरफा प्यार में 22 बार चाकू से वार कर ली 17 वर्षीय छात्रा की जान, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Webdunia
रविवार, 12 अगस्त 2018 (10:57 IST)
इंदौर। दो साल पहले हुई हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट ने एक हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्यारे ने छात्रा पर चाकू से 22 वार किए थे। छात्रा की मां बीच-बचाव के लिए आई तो उस पर भी हमला कर दिया था। वारदात 27 सितंबर 2016 की है।
 
 
घटना के मुताबिक आरोपित अमित उर्फ अथर्व यादव (24) निवासी गुजरखेड़ा महू ने खुद को युवती बताते हुए फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाई और गीतानगर पलासिया निवासी प्रिया रावत से दोस्ती कर ली। प्रिया क्षेत्र के निजी स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। कुछ दिन बाद उसे आरोपित की प्रोफाइल पर शक हुआ, तो उसने उससे बात बंद कर उससे संपर्क तोड़ लिया। फिर उस पर प्यार करने के लिए दबाव बनाने लगा और नहीं मानने पर उसकी हत्या कर दी।
 
हत्या के बाद आरोपित ने मौके से भागने के लिए घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी जिससे उसके पैर की हड्डियां टूट गई थीं। सेशन जज ने आरोपित अमित को धारा 302 में उम्रकैद के साथ प्रिया की मां पर हमले के आरोप में धारा 324 में भी 1 साल की सजा सुनाई।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख