इंदौर में हिंदू संगठन अब बंद करवाएंगे क्लब और पब, पुलिस ने बंद करवाई थी काली मंदिर की भजन संध्‍या

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शनिवार, 1 मार्च 2025 (17:34 IST)
इंदौर में अब मंदिर के श्रद्धालु और देर रात तक खुले रहने वाले क्‍लब्‍स और बार के बीच का विवाद सामने आ रहा है। हिंदू संगठनों के सदस्‍यों ने शनिवार को इंदौर के क्‍लब्‍स और पब्‍स बंद कराने की चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि देर रात तक क्‍लब्‍स और पब्‍स में म्‍यूजिक बजता है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। बता दें कि हाल ही में विजयनगर पुलिस ने काली मंदिर में हो रही भजन संध्‍या को बंद करवाया था। अब काली मंदिर से जुडे श्रद्धालु और हिंदू संगठनों ने क्लब और पब बंद कराने की बात कही है।

काली मंदिर के पुजारी राहुल ने बताया कि शनिवार रात 9 बजे विजय नगर चौराहे पर बड़ी संख्या पुजारी, साधु, हिंदू संगठन, करणी सेना, भक्त, छात्र शक्ति सहित संत समाज एकजुट होंगे। इसके बाद रात 10.30 बजे आस-पास के सभी पब और क्लब को बंद करवाया जाएगा। यहीं पर पुलिस को ज्ञापन भी दिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि विजय नगर स्थित काली मंदिर में चल रही भजन संध्या को बंद कराया था पुलिस ने। बता दें कि महाशिव रात्रि पर मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। इसी बीच रात 10.45 बजे विजय नगर थाने से पुलिसकर्मी आए और भजन बंद करवा दी। इसके बाद नाराज भक्तों ने पास ही संचालित हो रहे पब में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया था।

पुलिस क्‍यों कर रही भेदभाव : मंदिर के श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। रात करीब 10.45 बजे विजय नगर थाने से पुलिसकर्मी आए तो भजन बंद करवा दिए। पूछने पर प्रशासन के आदेश का हवाला दिया। जबकि इसी क्षेत्र में देर रात पब और क्लब संचालित होते हैं, बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है।

यह है सरकारी नियम : इसी माह कलेक्टर आशीष सिंह ने ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे आदि बजाने पर सख्ती कार्रवाई होगी। डीजे वाहन पर दो ही स्पीकर लगा पाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके साथ ही लाडडस्पीकर, डीजे, प्रेशर हार्न सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से लेनी होगी अनुमति। वाहन में मध्यम आकार के दो लाउडस्पीकर लगाने की मिलेगी अनुमति। प्रेशर हार्न के रखने और बेचने पर प्रतिबंध।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल

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