रिटायर्ड पटवारी को मिली भ्रष्टाचार की सजा, 1.80 करोड़ के जुर्माने के साथ सश्रम कारावास

Webdunia
मंगलवार, 30 नवंबर 2021 (23:12 IST)
इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर की जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के जरिए बेनामी संपत्ति बनाने के मामले में मंगलवार को एक सेवानिवृत्त पटवारी को 4 साल के सश्रम कारावास और 1.80 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरु ने सेवानिवृत्त पटवारी ओमप्रकाश विश्वप्रेमी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने वर्ष 2011 में पड़ोसी उज्जैन जिले में पटवारी के तौर पर पदस्थ विश्वप्रेमी के ठिकानों पर छापे मारे थे।

ALSO READ: राजस्थान के शाही परिवार की संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री व 2 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
 
उन्होंने बताया कि छापों में विश्वप्रेमी के साथ ही उनकी पत्नी, मां और घरेलू कर्मचारी के नाम पर चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेज, सोने-चांदी के जेवरात और विलासिता का सामान मिला था। चतुर्वेदी ने बताया कि विश्वप्रेमी के घरेलू कर्मचारी के एक बैंक खाते में 10.47 लाख रुपए तथा 85.54 लाख रुपए के 2 अलग-अलग लेन-देन मिले थे जबकि उनकी पत्नी के 2 बैंक खातों में 8.38 लाख रुपए और 8.40 लाख रुपए की जमा राशियां पाई गई थीं। उन्होंने बताया कि विश्वप्रेमी, पटवारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अदालत उनकी कुछ संपत्तियों को जब्त करने का आदेश पहले ही दे चुकी है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

न कार, न घर, जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं उमर अब्‍दुल्‍ला?

Gaza: मलबे में 10 हज़ार से ज्‍यादा लोगों के दबे होने की आशंका

क्या गांधी परिवार ने अमेठी छोड़कर सही किया? भाजपा हुई हमलावर

मोदी सरकार के दिन अब गिने-चुने, राजगढ़ में गरजे सचिन पायलट

चिराग पासवान ने किया अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण, लोगों ने मूर्ति को दूध से धोया

सुप्रीम कोर्ट ने दी अहम सलाह, सहनशीलता और सम्मान एक अच्छे विवाह की नींव

CID ने दर्ज किया प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण का आरोप

बुरे फंसे बम! अक्षय को कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इंकार

प्रियंका का प्रहार, मोदी को सत्ता का अहंकार, जनता से कट चुके हैं PM

ममता बोलीं- राजभवन में काम करने वाली महिला की व्यथा सुन मेरा दिल रो पड़ा

अगला लेख