Driving License बनाना होगा और भी आसान, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

Webdunia
गुरुवार, 5 अगस्त 2021 (20:21 IST)
सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जारी करने के नियमों को आसान बना दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार वाहन निर्माता संघों, गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों (Private Companies) को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र (training Centre) चलाने की अनुमति होगी। फिर ये निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे।
 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है।
 
मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
 
मंत्रालय ने 2 अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा कि वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।
 
इसके अलावा बयान में कहा गया कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी। 
 
दिशा-निर्देशों के मुताबिक़ राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिये मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर पूरी करेंगे।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

5000 धर्मांतरण, लव जिहादियों की गैंग, माफिया से कनेक्शन, छांगुर का दिल दहलाने वाला सच

ED के सामने पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा, पत्नी प्रियंका गांधी भी थीं साथ

AI हादसे की शुरुआती रिपोर्ट ने खड़े किए सवाल, क्या हैं DGCA के नए आदेश

नूंह में मजार क्षतिग्रस्त, कड़ी सुरक्षा के बीच बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू, 2023 में भड़की थी हिंसा

Hate Speech पर SC सख्त, केंद्र और राज्यों को सख्त निर्देश, नफरत फैलाने वाले कंटेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, तुरंत लगाएं लगाम

सभी देखें

नवीनतम

LIVE : पीएम मोदी ने दी फौजा सिंह को श्रद्धांजलि, जानिए क्या है?

ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, शिक्षा विभाग में 1400 कर्मचारियों की छंटनी

राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के लिए ईरान में फतवा, जानिए कितना रखा है इनाम

114 वर्षीय फौजा सिंह का निधन, सड़क पर टहल रहे मैराथन धावक को गाड़ी ने मारी टक्कर

Weather Update : मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए क्या है अन्य राज्यों का हाल?

अगला लेख