खुशखबर, अब पासपोर्ट में नहीं पड़ेगी इस सर्टिफिकेट की जरूरत

Webdunia
सोमवार, 24 जुलाई 2017 (21:40 IST)
नई दिल्ली। पासपोर्ट प्रक्रिया को सरकार ने थोड़ा सरल किया है। पासपोर्ट के लिए अब एक दस्तावेज कम लगेगा। सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि अब पासपोर्ट के लिए अलग से जन्म प्रमाण-पत्र की अलग से आवश्यकता नहीं होगी।
 
जन्म प्रमाण-पत्र की जगह अब पैन कार्ड या आधार कार्ड से ही उम्र और जन्मतिथि वेरीफाई की जाएगी, लेकिन पासपोर्ट नियम 1980 के मुताबिक 26-01-1989 के बाद जन्मे लोग जन्मप्रमाण के तौर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान-पत्र या एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं।
 
60 से अधिक और 8 वर्ष से कम उम्र वाले आवेदकों को पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदकों को केवल एक अभिभावक नाम ही बताना होगा। इससे एकल माता-पिता के परिवारों की मदद हो सकेगी। नए पासपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनाए जाएंगे। अपने स्मार्ट फोन पर mPassport सेवा एप्लीकेशन डाउनलोड कर पूरी जानकारी ले सकते हैं।
Show comments

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

क्या है 3F का संकट, ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा विदेश मंत्री जयशंकर ने

कौन हैं स्‍वाति मालीवाल, कैसे आप पार्टी के लिए बनी मुसीबत, पिता पर लगाए थे यौन शौषण के आरोप?

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी

छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्‍या, फांसी पर लटका मिला एक अन्‍य शव

Lok Sabha Elections 2024 : दिल्ली की जनसभा में क्यों भावुक हो गए PM मोदी, देश की 140 करोड़ जनता को बताया अपना वारिस

पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस में की वापसी

कोर्ट ने क्यों खारिज की विभव कुमार की जमानत याचिका, बताया कारण

दिग्विजय ने 400 पार के नारे पर उठाए सवाल, भाजपा पर लगाया संविधान बदलने का आरोप

अगला लेख