बड़ी राहत : क्रेडिट कार्ड पर 18 प्रतिशत जीएसटी, चेक बुक जारी करने और एटीएम से पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं

Webdunia
सोमवार, 4 जून 2018 (12:30 IST)
नई दिल्ली। बैंकों की एटीएम निकासी तथा चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।


राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में ‘बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)’ जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है।  विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है।


वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था। पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एफएक्यू काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

डिम्पल यादव बोलीं, BJP अगर लोकसभा चुनाव जीती तो भारत 15 साल पीछे चला जाएगा

मणिपुर हिंसा के 1 साल बाद कितने बदले हालात, कौन जगा रहा है उम्मीद की किरण?

कल्पना सोरेन बोलीं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अपने योद्धा पति के नक्शेकदम पर चलूंगी

भगवाधारी हुए ओवैसी, पुजारी ने गले में भगवा डाला तो हाथ जोड़कर मुस्‍कुरा दिए, वीडियो वायरल

पंजाब में 3 बड़े मुद्दे तय करेंगे राजनीति का रुख, आखिर कौनसी पार्टी दिखाएगी दम

Paytm को लगा बड़ा झटका, COO और प्रेसीडेंट भावेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा

Terrorist Attack : जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला, 1 जवान शहीद

मणिपुर हिंसा के 1 साल बाद कितने बदले हालात, कौन जगा रहा है उम्मीद की किरण?

NOTA के समर्थन में फोन कर रहे लोग, BJP ने जो किया, अक्षय बम के मैदान छोड़ने पर क्या बोलीं सुमित्रा महाजन

Prajwal Revanna के पिता SIT की हिरासत में, कोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका

अगला लेख