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मध्यप्रदेश में वाहन स्क्रैप कराने पर मिलेगी 50% RTO छूट, अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष

विकास सिंह
मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (16:06 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश मे पुराने वाहन को स्क्रैप कराने वाले व्यक्ति को नए वाहन खरीदी पर आरटीओ टैक्स में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रेपिंग को बढ़ावा देने के लिए बीएस-I और बीएस-॥ कैटेगरी के वाहनों को जारी "सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉजिट" के जाने वाले नए परिवहन वाहनों पर 50 प्रतिशत की आरटीओ टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
 
कैबिनेट के फैसले के अनुसार समस्त यान जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 1 (बीएस-1) मानक और पूर्ववती व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों अनुसार विनिर्मित किये गए है तथा मध्यम मालयान/भारी मालयान/ मध्यम यात्री मोटरयान/भारी पात्री मोटरयान जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 2 (बीएस-।।) मानदंडों के अनुसार विनिर्मित किये गए हैं, को इसके तहत छूट प्रदान की गयी हैं।
 
प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 1563 नए वाहन पंजीकरण पर लगभग 17 करोड़ 5 लाख रूपये की छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में BS-1 एवं BS-II श्रेणी के लगभग 99 हजार वाहन ऑनरोड है। इनको आरटीओ कर में 50% छूट दिए जाने पर 100 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रेपिंग को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त होगी। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत स्टेज (बीएस-1) उत्सर्जन मानदण्डों को सबसे पहले अप्रैल 2000 में लाया गया था। स्वीकृति अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से "Certificate of Deposih धारित होगा उसी व्यक्ति के नाम पर नया वाहन खरीदने पर आरटीओ टैक्स में छूट दी जाएगी।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 की स्वीकृति- कैबिनेट द्वार प्रदेश की नगर पालिका परिषद, नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने  को मंजूरी दी। नगर पालिक और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराये जाने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 लाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
 
मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा वर्ष 1999 से 2014 तक लगातार किया जाता रहा है। कोविड महामारी के आ जाने से वर्ष 2019 में निर्वाचन नहीं हो सके। इसके बाद वर्ष 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया गया। वर्ष 2027 के नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की संबंधित धाराओं में संशोधन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 लाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
 

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