इंदौर से छतरपुर जा रही बस नदी में गिरी, 6 की मौत, 18 घायल

Webdunia
गुरुवार, 3 अक्टूबर 2019 (12:30 IST)
रायसेन। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में इंदौर से छतरपुर जा रही एक बस एक यात्री बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। हादसे में 1 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। घायलों को भोपाल ले जाया गया है।
 
बस बुधवार देर रात रायसेन के दरगाह पर अनियंत्रित होकर रीछन नदी में गिर गई। बस में करीब 45 यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की मदद से घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इनमें 11 भोपाल रेफर किए गए हैं। 7 रायसेन अस्पताल में भर्ती हैं।
 
मंडीदीप से बुलाई क्रेन : पुलिस महानिरीक्षक आशुतोष राय ने बताया की बस को निकालने के लिए मंडीदीप से क्रेन बुलबाई जा रही है। उन्होंने 6 लोगों के मरने की पुष्टि की है। अभी भी होमगार्ड के 10 जवान सर्चिंग अभियान में जुटे हैं।
 
मुआवजे की घोषणा : कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला घायलों को देखने जिला अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर ने गंभीर घायल को इलाज के लिए 50 हजार और घायलों को दस-दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है।
 
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कलेक्टर घायल : कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला सहित पूरा प्रशासन मौके पर पहुंच गया और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव भी घायल हो गए।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कौन हैं महरंग बलोच, जिनसे पाकिस्तानी फौज भी खाती है खौफ?

kunal kamra controversies : कुणाल कामरा कैसे बने चर्चित कॉमेडियन, विवादों से रहा है पुराना नाता

सुनिता विलियम्स की वापसी अटकी थी राजनीति के कारण

सांसदों का वेतन बढ़ा, 34 हवाई यात्राएं, 50 हजार यूनिट, जानिए आपके माननीयों और क्या-क्या मिलता है फ्री

क्या प्रेंग्नेंट है मुस्कान, टेस्ट से सामने आएगा सच, साहिल ने मांगा सरकारी वकील, जानिए कैसी बीत रही हैं दोनों की रातें

सभी देखें

नवीनतम

ईद की खुशियों में मोदी का तोहफा: 32 लाख मुस्लिम घरों तक पहुंचेगी सौग़ात-ए-मोदी

थरूर का कटाक्ष, वामपंथी दल 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे लेकिन यह केवल 22वीं सदी में ही हो सकता है

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, प्राइवेट पार्ट छूना बलात्कार नहीं वाले फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 454 पेड़ काटने पर 454 लाख का जुर्माना

LIVE: दिल्ली हाईकोर्ट का आतिशी को नोटिस

अगला लेख