गणेशोत्सव और चेहल्लुम की गाइडलाइन: 30 बाय 45 के बनेंगे पंडाल, चल समारोह पर रोक, विसर्जन के लिए 10 की अनुमति

विकास सिंह
शुक्रवार, 3 सितम्बर 2021 (12:04 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने गणेशोत्सव और चेहल्लुम पर्व को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक गणेशोत्सव और चेहल्लुम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल ही बनाए जा सकेंगे। वहीं कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

इसके साथ ही गणेशोत्सव और चेहल्लुम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। विसर्जन के लिए आयोजकों को प्रशासन के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू फिर से लागू हो गया है।

इसके साथ ही आयोजनों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इसके साथ ही सैनेटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन कर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख