धार विधायक नीना वर्मा का निर्वाचन शून्य

Webdunia
मंगलवार, 21 नवंबर 2017 (08:24 IST)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को धार से भाजपा विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। यह दूसरी बार है जब भाजपा की महिला नेता की विधायकी को शून्य घोषित किया गया है।
 
हाईकोर्ट ने सुरिश्चंद्र भंडारी की दायर याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश आलोक वर्मा ने अब फैसला सुनाते हुए नीना वर्मा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसला लागू होने पर 45 दिन की रोक भी लगाई है। 
 
उल्लेखनीय है कि पांच साल पहले 2012 में भी कोर्ट ने नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित किया था। उस वक्त उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार बालमुकुंद गौतम की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

कौन थे रजाकार, कैसे सरदार पटेल ने भैरनपल्ली नरसंहार के बाद Operation polo से किया हैदराबाद को भारत में शामिल?

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बंजारुमाले गांव में हुआ 100 प्रतिशत मतदान

धीरेंद्र शास्‍त्री के भाई ने फिर किया हंगामा, टोल कर्मचारियों को पीटा

प्रवेश द्वार पर बम है, जयपुर हवाई अड्‍डे को उड़ाने की धमकी

दिल्ली में देशी Spider Man और उसकी Girlfriend का पुलिस ने काटा चालान, बाइक पर झाड़ रहा था होशियारी

बहू को हुआ सास से प्‍यार, पति के साथ नहीं सोने देती है, सास हुई परेशान

UP के डिप्टी सीएम मौर्य बोले, एक और पाकिस्तान बनाने का जहर बो रही है कांग्रेस

धनंजय सिंह को मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

कौन है जेल से 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया फलाहारी बाबा, क्‍या था मामला?

कांग्रेस का दावा, 2जी स्पेक्ट्रम मामले में दिखा भाजपा का पाखंड

अगला लेख