फल-सब्जी, किराना मामले में इंदौर कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- जारी करें नया आदेश

Webdunia
सोमवार, 24 मई 2021 (19:31 IST)
इंदौर। शहर में फल-सब्जी और किराना पर रोक लगाने संबंधी कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के टोटल लॉकडाउन से आम लोगों को होने वाली समस्याओं के मुद्दे को वेबदुनिया ने भी प्रमुखता से उठाया था। 

अधिवक्ता चंचल गुप्ता की ओर से लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शहर में छोटे व्यापारियों व आम जनता के हितों को देखते हुए फल-सब्जी व किराना विक्रय पर लगी रोक का आदेश निरस्त कर दिया। 
अदालत ने यह भी कहा कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए इंदौर कलेक्टर नया आदेश जारी करें। इस मामले में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा द्वारा पेश किए गए तर्कों से सहमत होकर यह आदेश पारित किया। 
ALSO READ: Ground Report : इंदौर में अचानक सख्त कर्फ्यू को लोगों ने बताया तुगलकी फरमान, वेबदुनिया टीम ने जानी जमीनी हकीकत...
उल्लेखनीय है वेबदुनिया ने भी शहर के आम नागरिकों से बात कर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। जिला प्रशासन के इस आदेश का विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही राजनीतिक दलों ने मुखर विरोध किया था। सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने भी इस फैसले पर विरोध जताया था और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख