Biodata Maker

प्रेम विवाह पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दिए सुरक्षा के निर्देश

Webdunia
शनिवार, 17 नवंबर 2018 (09:43 IST)
जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हिन्दू व मुस्लिम समाज के युवक-युवती द्वारा प्रेम विवाह करने के मामले में इन्हें सुरक्षा दिए जाने के आदेश दिए हैं।


न्यायाधीश सुजय पॉल की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। न्यायालय के समक्ष युवती हाजिर हुई जिसने बताया कि वह बालिग है और उसने अपनी मनमर्जी से शादी की है। निकाह के बाद से ही उसके समाज व कुछ धार्मिक संगठन के लोगों के दबाव में संबंधित क्षेत्र की पुलिस उसके पति व ससुराल वालों को प्रताड़ित कर रही है।


न्यायालय ने पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अपने आदेश में कहा कि भले ही युवक-युवती पृथक-पृथक धर्म से वास्ता रखते हों, लेकिन उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को धार्मिक या सामाजिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने युगल दंपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ मामले में विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि ग्वारीघाट थानानांर्गत निवासी युवती के लापता होने पर उसकी मां ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गोरा बाजार निवासी आदिल नामक युवक ने उसकी लड़की को बंधक बना रखा है। लापता युवती व युवक की ओर से भी हाईकोर्ट में पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया था कि वे एक-दूसरे से पिछले 5 वर्षों से प्रेम करते आ रहे हैं। दोनों अपनी मर्जी से 19 सितंबर को घर से भागे थे और 26 सितंबर को निकाह कर लिया था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

सतुआ बाबा का Magh Mela 2026 में जलवा, Ray-Ban के सनग्लासेस, काफिले में Defender और Porsche जैसी लग्जरी कारें देखकर लोग हैरान

ईरान ने दी अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी, MEA ने कहा- भारतीय तुरंत छोड़ें देश

लंदन में पाकिस्तानी Grooming Gang का आतंक, 16 साल की बच्ची से गैंगरेप, बंधक बनाया, 200 सिखों ने छुड़वाया

दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस से कौन जाएगा राज्यसभा, दिग्गज नेताओं की खुलेगी किस्मत या नए को मिलेगा मौका?

कांग्रेस विधायक ने SC-ST विधायकों की तुलना कुत्ते से की, भाजपा ने बताया गुलामी की मानसिकता

सभी देखें

नवीनतम

यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने सलमान खान को बताया देशद्रोही, अखिलेश ने किया पलटवार

I-PAC मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

संयुक्त राष्ट्र के बिना दुनिया किसी भी तरह से बेहतर नहीं होगी : महासभा प्रमुख

भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर को हनीट्रैप में फंसाने की साजिश, महिला ने मांगे 2 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैनवासियों के साथ ली सुबह की चाय की चुस्की

अगला लेख