शिवराज का ऐलान: मध्यप्रदेश में मंगलवार से लागू होगा लव जिहाद पर कठोर कानून

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश से लागू होगा धर्म स्वातंत्र्य कानून-2020

विकास सिंह
सोमवार, 28 दिसंबर 2020 (21:25 IST)
भोपाल। मंगलवार को मध्यप्रदेश लव जिहाद पर कानून बनाने वाला देश  का दूसरा राज्य बन जाएगा। कोरोना के चलते विधानसभा के शीताकालीन सत्र के स्थगित होने के बाद मंगलवार को कैबिनेट ने लव जिहाद को रोकने से जुड़े अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे देगी। मध्यप्रदेश से पहले  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद पर कानून बना चुकी है।

खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा के सत्र से स्थगित होने के कारण धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को मंगलवार को कैबिनेट की विशेष बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद अध्यादेश के माध्यम से कानून प्रदेश में तत्काल लागू हो जाएगा।

इससे पहले 26 दिसंबर को शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक में ‘मप्र. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को मूंजरी दे दी थी। लव जिहाद को रोकने के लिए बनाए गए कानून में अधिकतम दस साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए कानून धर्म परिवर्तन के जरिए की जाने वाली शादी शून्य घोषित होगी।   

<

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 समेत जितने भी विधेयक विधानसभा सत्र स्थगित होने के कारण हम सदन में नहीं ला पाए, कल कैबिनेट की विशेष बैठक में अध्यादेश के माध्यम से उन्हें लागू करेंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो जायेंगे। pic.twitter.com/AnIbuAU2VH

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 28, 2020 >लव जिहाद पर सख्त कानून- मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दूसरे को दिगभ्रमित कर,प्रलोभन,धमकी,बल,दुष्प्रभाव,विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं करेगा।

10 साल तक की सजा का प्रावधान- अगर कोई भी व्यक्ति कानून उल्लंघन करता है तो वह एक साल से पांच साल तक की कैद और कम से कम 25  हजार रूपए का जुर्माना लगेगा। नाबालिग,महिला,अ.जा, अ.ज.जा के केस में दो से दस साल तक की कैद और कम से कम 50 हजार रूपए का जुर्माना किया जाएगा।
ALSO READ: एडवाइजरी:कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऐप को डाउनलोड करने से बचे लोग
अपना धर्म छुपाकर ऐसा प्रयास करने पर तीन साल से दस साल तक की कैद और  कम से कम 50 हजार रूपए अर्थदण्ड होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन (02 या अधिक व्यक्ति का) का प्रयास करने पर 5 से 10 वर्ष के कारावास एवं कम से कम एक  लाख रूपए के अर्थदण्ड का प्रावधान किया जा रहा है।

2 महीने पहले देनी होगी धर्म परिवर्तन की सूचनानए कानून के मुताबिक स्वतंत्र इच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए और धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्मगुरुओं को जिला कलेक्टर के सामने दो महीने पहलेे अर्जी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर धर्मगुरु भी सजा के दोषी होंगे।

स्वयं, माता-पिता कर सकेंगे शिकायत- नए कानून में व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने संबंधी प्रयास किए जाने पर प्रभावित व्यक्ति स्वयं, उसके माता-पिता अथवा रक्त संबंधी इसके विरुद्ध शिकायत कर सकेंगे। यह अपराध संज्ञेय, गैर जमानती तथा होगा। उप पुलिस निरीक्षक से कम श्रेणी का पुलिस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकेगा। धर्मान्तरण नहीं किया गया है इसको आरोपी को साबित करना होगा।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

Lok Sabha Chunav : रायबरेली में प्रियंका गांधी संभाल रहीं भाई राहुल का चुनावी कैंपेन, PM मोदी को लेकर लगाया यह आरोप

Sandeshkhali Case : बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी का दावा, बोले- प्रताड़ित महिलाओं को धमका रहे TMC के गुंडे

केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में दी 10 गारंटी, कहा फेल हुआ भाजपा का प्लान

Gold ETF से निवेशकों ने अप्रैल में निकाले 396 करोड़, जानिए क्‍या है कारण...

FPI ने मई में की 17000 करोड़ से ज्‍यादा की निकासी, चुनाव काल में क्‍या है विदेशी निवेशकों का रुख

पाक अधिकृत कश्मीर में चौथे दिन भी हड़ताल जारी, स्थिति तनावपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका

Lok Sabha Elections LIVE: पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, जम्मू कश्मीर में सबसे कम मतदान

पीएम मोदी आज शाम वाराणसी में, करेंगे 6 किलोमीटर लंबा रोड शो

CBSE 10th Result 2024 : सीबीएसई 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित, 93.6% विद्यार्थी उत्तीर्ण

अगला लेख