मां-बाप को प्रताड़ित करने पर 3 महीने की सजा

Webdunia
शनिवार, 17 फ़रवरी 2018 (17:14 IST)
नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने एक बुजुर्ग माता-पिता की सेवा नहीं करने और उन्हें प्रताड़ित करने के आरोपी पुत्रों और एक पुत्रवधू को 3-3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी नीमच, मनोज कुमार राठी ने शुक्रवार को सुनाए अपने फैसले में दोषियों पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, नीमच निवासी महेशचन्द्र कसेरा और उनकी पत्नी पुष्पाबाई ने 11 मार्च 2013 को अपने पुत्र तमय (36), शिवक (34) और उसकी पत्नी पूनम (31) के खिलाफ केंट पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया कि उनके बेटे और बहू उचित देखभाल के बजाय उनको प्रताड़ित कर रहे हैं।

पुलिस ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही फरियादी महेशचन्द्र की मृत्यु हो गई थी, लेकिन तीनों आरोपी उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। न्यायाधीश ने आरोपियों के आचरण को गलत पाया और उन्हें सजा सुनाई। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Maharashtra : विनोद तावड़े के बचाव में उतरे भाजपा नेता, बताई पूरी कहानी

मैं वहां चाय पीने गया था, कैश बांटने के आरोप पर क्या बोले विनोद तावड़े, 2 FIR दर्ज

Honda Activa Electric को लेकर क्रेज, क्या होगा माइलेज और कितनी होगी कीमत

Vinod Tawde Cash For Vote से गर्माई महाराष्ट्र की सियासत, टेम्पो में किसने भेजे 5 करोड़ रुपए

अगले साल भारत की यात्रा पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, तारीख तय होना बाकी

सभी देखें

नवीनतम

up bypolls 2024 : सपा की शिकायत के बाद EC का एक्शन, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अखिलेश ने जताई थी नाराजगी

LIVE: Exit Polls Result 2024: महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल

महाराष्ट्र में नोट के बदले वोट मामला, एक आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार

Pollution का असर, दिल्ली सरकार के दफ्तरों में लागू हुआ वर्क फ्रॉम होम, 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम

कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में, CRPF आईजी बोले- सुरक्षा एजेंसियां ​​मिलकर कर रहीं काम

अगला लेख