Maharashtra के सियासी संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 27 नवंबर को होगा फ्लोर टेस्ट

Webdunia
मंगलवार, 26 नवंबर 2019 (10:44 IST)
नई दिल्ली। महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीतिक जोड़तोड़ के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने अहम आदेश में कहा कि 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट हो। कोर्ट ने कहा कि कल शाम 5 बजे तक विधायकों की शपथ पूरी करवाई जाए। कोर्ट ने कहा कि गुप्त मतदान न हो, पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण हो। कोर्ट ने कहा कि पहले बहुमत परीक्षण होगा, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का चु्नाव कराया जाए।
उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही राज्य में राजनीतिक जोड़तोड़ की स्थिति बनी हुई। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार का गठन नहीं हुआ। हालांकि भाजपा-शिवसेना ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्‍यमंत्री पद को लेकर इनके गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतर गई। 
 
इस बीच, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर 'महाविकास अघाड़ी' के नाम से एक नया गठबंधन बनाया। इससे पहले कि तीनों दल राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करते, 23 नवंबर को सुबह-सुबह देवेन्द्र फडणवीस ने मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को चौंका दिया था। फडणवीस के साथ अजित पवार ने भी शपथ ली साथ ही एनसीपी के विधायकों के समर्थन का आश्वासन भी दिया। 
 
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सभी पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्व संध्या यानी 25 दिसंबर की शाम को मुंबई के होटल हयात में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के विधायक एकत्रित हुए। कुछ अन्य विधायकों को मिलाकर यह संख्या 162 बताई गई, जो कि बहुमत से 17 ज्यादा है। 
 
इस अवसर पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा था अब हम बताएंगे कि शिवसेना क्या चीज है। उन्होंने कहा कि हमें जितना रोकेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। भाजपा 25 साल में ‍भी शिवसेना को नहीं समझ पाई। 
 
इसी मौके पर शरद पवार ने कहा था कि भाजपा ने गलत तरीके से सरकार बनाई है। राकांपा नेता ने विधायकों से कहा कि किसी भी तरह के भ्रम में नहीं आएं। अजित पवार का निर्णय पार्टी का निर्णय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अजित पवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 एवं अन्य दलों और निर्दलीयों को 29 सीटें मिली हैं। 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 145 विधायकों की आवश्यकता है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डर

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदम

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभ

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाह

सभी देखें

नवीनतम

घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 मंत्रियों समेत 8 की मौत

LIVE: भारत पर आज से 25 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने फिर दी धमकी

जब तक मैं न चाहूं, मुझे हरा नहीं सकते.. ममता बनर्जी ने किसे दी यह चुनौती

कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्‍यों की यह टिप्‍पणी

UP : धर्म छिपाकर की शादी, युवती का कराया गर्भपात, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

अगला लेख