Allahabadia Controversy: राखी सावंत की बढ़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भेजा समन
यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' (India's Got Latent) से जुड़े मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने अभिनेत्री राखी सावंत (Rakhi Sawant) को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है।
Allahabadia Controversy: यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' (India's Got Latent) से जुड़े मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने अभिनेत्री राखी सावंत (Rakhi Sawant) को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नोडल एजेंसी ने कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) द्वारा होस्ट किए गए शो में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए 'कंटेंट क्रिएटर' रणवीर इलाहाबादिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
राखी सावंत को 27 फरवरी को उपस्थित होने को कहा : एक अधिकारी ने बताया कि अभिनेत्री राखी सावंत को उनका बयान दर्ज कराने के लिए 27 फरवरी को महाराष्ट्र साइबर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। वह 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के एपिसोड में अतिथि थीं, जहां इलाहाबादिया ने कथित तौर पर माता-पिता और सेक्स के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी जिसके कारण देशभर में हंगामा मच गया था और कई प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं।ALSO READ: साध्वी नहीं बनी तो गंगा में कूदकर जान दे दूंगी, जूना अखाड़े से घर लौटी राखी, कहा वापस जाऊंगी
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सहित 50 से अधिक लोग तलब : महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने पहले ही रैना के यूट्यूब शो में भाग लेने वाले कॉमेडियन, कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सहित 50 से अधिक लोगों को तलब किया है। अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने यूट्यूब पर अपने 'बीयरबाइसेप्स' चैनल के लिए लोकप्रिय इलाहाबादिया को 24 फरवरी (सोमवार) को उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है।ALSO READ: कभी करना पड़ा था वेटर का काम, आज इतने करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं राखी सावंत
अधिकारी ने बताया कि यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी को भी मामले के सिलसिले में उसी दिन बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि 23 और 24 फरवरी को कुछ और लोगों को तलब किए जाने की संभावना है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चंचलानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा।ALSO READ: रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गिरफ्तारी पर क्या कहा?
उच्चतम न्यायालय ने 18 फरवरी को इलाहाबादिया को उनकी टिप्पणियों के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। न्यायालय ने उनकी टिप्पणियों को 'अश्लील' करार देते हुए कहा था कि उनकी 'सोच गंदी' है, जो समाज को शर्मसार करती है।(भाषा)