नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल जेल की सजा सुनाई।
अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई को बलात्कार पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने का आदेश दिया।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 4 लोगों को बरी कर दिया गया था। पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी।
बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में महिला का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी।
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