khatu shyam baba

अबु जंदल के खिलाफ सुनवाई करेगी अदालत

Webdunia
शुक्रवार, 13 जनवरी 2017 (21:33 IST)
नई दिल्ली। एक विशेष अदालत 2008 मुंबई आतंकी हमले के बाद के एक मामले में लश्कर-ए- तैयबा के आतंकवादी अबु जंदल के खिलाफ भारत में आतंकी कृत्यों को अंजाम देने की कथित रूप से साजिश रचने, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने और अन्य अपराधों के लिए सुनवाई करेगी।

 
जिला न्यायाधीश अमरनाथ ने जंदल के खिलाफ भादंसं की धारा 153 ए (विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की धाराओं 18 (साजिश की सजा) और 20 (आतंकी संगठन का सदस्य होने पर सजा) सहित अन्य प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किए। अदालत ने इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए 31 जनवरी की तारीख तय की।
 
इससे पहले आरोप तय करने पर दलीलें देते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि 2010 में जंदल ने अपने साथियों के साथ मिलकर देश में आतंकी हमलों की साजिश रची थी। (भाषा)

Show comments

जरूर पढ़ें

तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 25000 रुपए, शिक्षा भी मिलेगी मुफ्त, सरकार ने पेश किया ड्रॉफ्ट

Iran-Israel War : अयातुल्लाह खामेनेई का दाहिना हाथ निकला गद्दार, ismail qaani पर क्यों गहराया शक, Mossad के एजेंट होने का क्या है सच

AIIMS जोधपुर से UPSC टॉपर, पढ़िए Anuj Agnihotri की सक्सेस स्टोरी, बताया सफलता का राज

LPG : देश में तेल, रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी, भारत के पास जरूरत से ज्यादा सप्लाई, जानिए कैसे होता है एलपीजी का प्रोडक्शन

ट्रंप कौन होता है भारत को रूस से तेल खरीदने की ‘इजाजत’ देने वाला?

सभी देखें

नवीनतम

Kashmir global warming impact : कश्मीर में कुदरत का कहर, झेलम नदी सूखी, गुलमर्ग में मार्च की गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड

अहमदाबाद में T20 वर्ल्डकप फाइनल से पहले बड़े सट्टा रैकेट का भंडाफोड़

मुख्यमंत्री योगी ने 50 क्यूआरटी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

योगी सरकार का कीर्तिमान, पहली बार गो संरक्षण के लिए खर्च होंगे 2100 करोड़

तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 25000 रुपए, शिक्षा भी मिलेगी मुफ्त, सरकार ने पेश किया ड्रॉफ्ट

अगला लेख