कोरोना इलाज में खर्च करने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट

Webdunia
शुक्रवार, 25 जून 2021 (20:01 IST)
नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमित (Coronavirus) मरीजों की मदद के लिए सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। इसके तहत कोरोना इलाज के लिए भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी। 
 
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ठाकुर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद यदि किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा परिजनों को दी जाने वाली परिवार को अनुग्रह राशि पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। 
 
हालांकि इस अनुग्रह राशि की सीमा तय की गई है। इसके तहत यह राशि 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

कौन थे रजाकार, कैसे सरदार पटेल ने भैरनपल्ली नरसंहार के बाद Operation polo से किया हैदराबाद को भारत में शामिल?

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बंजारुमाले गांव में हुआ 100 प्रतिशत मतदान

धीरेंद्र शास्‍त्री के भाई ने फिर किया हंगामा, टोल कर्मचारियों को पीटा

प्रवेश द्वार पर बम है, जयपुर हवाई अड्‍डे को उड़ाने की धमकी

दिल्ली में देशी Spider Man और उसकी Girlfriend का पुलिस ने काटा चालान, बाइक पर झाड़ रहा था होशियारी

बहू को हुआ सास से प्‍यार, पति के साथ नहीं सोने देती है, सास हुई परेशान

UP के डिप्टी सीएम मौर्य बोले, एक और पाकिस्तान बनाने का जहर बो रही है कांग्रेस

धनंजय सिंह को मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

कौन है जेल से 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया फलाहारी बाबा, क्‍या था मामला?

कांग्रेस का दावा, 2जी स्पेक्ट्रम मामले में दिखा भाजपा का पाखंड

अगला लेख