बाबा रामदेव, अन्य को अवमानना के नोटिस जारी

Webdunia
मंगलवार, 19 दिसंबर 2017 (00:19 IST)
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के निदेशक बाबा रामदेव एवं अन्य को सोमवार को अवमानना के नोटिस जारी किए।
 
गौतम बुद्ध नगर के कादरपुर गांव के किसान सोहन लाल द्वारा अवमानना के संबंध में दायर एक याचिका पर न्यायमूर्ति एके मिश्र ने यह आदेश पारित किया। बाबा रामदेव के अलावा, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर को भी अवमानना के नोटिस जारी किए गए हैं।
 
याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के 26 अप्रैल, 2013 के आदेश के बावजूद, जिसमें इस अदालत ने संबद्ध पक्षों को विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, बाबा रामदेव एवं अन्य ने चाहरदीवारी की घेराबंदी कर इस आदेश का उल्लंघन किया।
 
इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के पक्ष में इस विवादित जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसे बाद में पतंजलि आयुर्वेद को फूड प्लाजा स्थापित करने के लिए आवंटित कर दिया गया।
 
इस भूमि अधिग्रहण को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई, जिस पर उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल, 2013 को संबद्ध पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

क्या है हार्ट अटैक और कोरोना वैक्सीन का संबंध, एम्स दिल्ली की स्टडी में हुआ खुलासा

POK के मामले में ये 5 गलतियां भारत को पड़ी भारी, नहीं तो कुछ और होती कहानी

CM धामी ने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा, 'थूक जिहाद' को लेकर दी यह चेतावनी

Ayushman card से मुफ्त होता है इलाज पर क्या है क्लेम का प्रोसेस, जानिए

ड्राइवर की खुद की गलती से हुई मौत तो मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं बीमा कंपनियां, SC का बड़ा फैसला

सभी देखें

नवीनतम

RJD का पलटवार, मनोज झा बोले- बिहार चुनाव से दूर रहे AIMIM

पलक्कड़ में Nipah Virus की पुष्टि, लॉकडाउन जैसे हालात, केरल में अलर्ट जारी

कौन है गैंगस्टर अमित दबंग, जिसे शादी के लिए मिली 5 घंटे की पैरोल

प्रधानमंत्री मोदी को त्रिनिदाद एवं टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

तबाही की तारीख आई, समंदर से उठेंगी दैत्याकार लहरें, क्या हकीकत में बदल जाएगा खौफनाक सपना

अगला लेख