जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन, सरकार का बड़ा फैसला

Webdunia
मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020 (15:55 IST)
नई दिल्ली। अब जम्मू-कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक उद्योग के लिए जमीन खरीद सकेगा। यह नियम मंगलवार से लागू हो गया है।
 
अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जम्मू-कश्मीर में भारत के किसी भी नागरिक को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह फैसला लिया है।
 
अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार खत्म हो गए। अब वहां जमीन खरीदने के लिए जम्मू-कश्मीर का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि शर्त यह है कि यह जमीन सिर्फ उद्योग लगाने के लिए मिलेगी। 
 
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। इतना ही नहीं यदि जम्मू-कश्मीर की लड़की राज्य से बाहर विवाह कर लेती थी तो भी राज्य में उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

गृहमंत्री अमित शाह का तंज, अखिलेश ने हाथ जोड़े, डिंपल यादव भी मुस्कुराईं

AI से खत्म हो सकता है पानी, खौफनाक सच से क्यों अनजान हैं यूजर्स

UPI फिर हुआ डाउन, हफ्ते में दूसरी बार यूजर्स हुए परेशान, क्या बोला NPCI

Rajasthan : जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला, 11वां फरार आरोपी फिरोज गिरफ्तार

क्या थी रतन टाटा की आखिरी इच्छा, कैसे होगा 3800 करोड़ की संपत्ति का बंटवारा, किसे क्या मिलेगा?

सभी देखें

नवीनतम

लालू यादव की तबीयत नाजुक, एम्स में कराया गया भर्ती

Meta ने Facebook और Instagram की सामग्री पर नहीं लगाई लगाम, तुर्किए सरकार ने लगाया जुर्माना Turkish government fined Meta

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का दावा, वक्फ की 90 फीसदी से अधिक संपत्ति विवादित

Waqf Amendment Bill को लेकर मोदी सरकार पर भड़के औवेसी, बोले मैं गांधी के तरह बिल फाड़ता हूं

UPI फिर हुआ डाउन, हफ्ते में दूसरी बार यूजर्स हुए परेशान, क्या बोला NPCI

अगला लेख