जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन, सरकार का बड़ा फैसला

Webdunia
मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020 (15:55 IST)
नई दिल्ली। अब जम्मू-कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक उद्योग के लिए जमीन खरीद सकेगा। यह नियम मंगलवार से लागू हो गया है।
 
अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जम्मू-कश्मीर में भारत के किसी भी नागरिक को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह फैसला लिया है।
 
अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार खत्म हो गए। अब वहां जमीन खरीदने के लिए जम्मू-कश्मीर का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि शर्त यह है कि यह जमीन सिर्फ उद्योग लगाने के लिए मिलेगी। 
 
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। इतना ही नहीं यदि जम्मू-कश्मीर की लड़की राज्य से बाहर विवाह कर लेती थी तो भी राज्य में उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

क्‍या होता है विरासत टैक्‍स, क्‍यों सियासत में इसे लेकर उठा है बवाल?

खरगे का इमोशनल दांव, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार में तो शामिल हो जाना

नवनीत राणा से 'दुश्मनी', गरीबों के रॉबिनहुड, कौन हैं बच्चू कड्डू

Video : नितिन गडकरी मंच पर बेहोश होकर गिरे, यवतमाल में दे रहे थे चुनावी भाषण

इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो करोड़ों लोग बनेंगे लखपति

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान थमा, 89 सीट पर होगा मतदान

चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर PM नरेन्द्र मोदी के 5 प्रहार

खरगे का इमोशनल दांव, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार में तो शामिल हो जाना

कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिहादी सोच और तुष्टीकरण की राजनीति शामिल : वीरेंद्र सचदेवा

Toyota Fortuner Leader Edition में क्या है खास, जानिए क्या हैं खास फीचर्स

अगला लेख