राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 10 अप्रैल 2024 (11:19 IST)
arvind kejriwal news in hindi : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। वे अब हफ्ते में 2 बार ही वकीलों से मुलाकात कर पाएंगे।

ALSO READ: AAP को एक और झटका, केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे संजय सिंह, भगवंत मान
मुख्‍यमंत्री केजरीवाल की तरफ से जेल में वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग वाली याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
 
इस बीच केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध कराने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष बुधवार को इसका उल्लेख किए जाने की संभावना है।
 
लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। 
 
अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था।
 
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते समय निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसके छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती।
 
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।
 
धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 
Edited by : Nrapendra Gupta 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

सभी देखें

नवीनतम

महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सस्पेंस बरकरार, क्या BJP फिर लेगी कोई चौंकाने वाला फैसला

संभल हिंसा पर कांग्रेस का बयान, बताया BJP-RSS और योगी आदित्यनाथ की साजिश

Delhi Pollution : दिल्ली में प्रदूषण घटा, 412 से 318 पर पहुंचा AQI

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

Maharashtra Assembly Election Results 2024 : महाराष्ट्र में हार शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, EVM को लेकर दिया बयान

अगला लेख