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CAA पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, भीड़ देख नाराज हुए CJI

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Supreme court
नई दिल्ली। नागरिकता कानून (CAA) को लेकर दायर 140 याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ज़्यादातर याचिकाएं इस कानून के विरोध में है, जिसमें CAA को गैर-संवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NPR) को भी चुनौती दी गई है।
 
प्रधान न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट परिसर में भीड़ देख CJI ने नाराजगी जताई। 
 
CJI ने भीड़ पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इतनी भीड़ में हम वकीलों को भी सुन पा रहे हैं। उन्होंने बारी-बारी से सभी वकीलों को अपनी बात रखने को कहा।
 
उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) में नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है। इस कानून में इन पड़ोसी देशों के मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है।

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