CBI को आने से नहीं रोक सकती राज्य सरकारें, केंद्र का स्पष्टीकरण

Webdunia
शुक्रवार, 8 फ़रवरी 2019 (00:17 IST)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें किसी मामले में अदालत के आदेश पर सीबीआई को जांच करने के लिए प्रदेश में प्रवेश करने से रोक नहीं सकती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के क्षेत्राधिकार और राज्य सरकारों से पूर्वानुमति की अनिवार्यता पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी।
 
डॉ. सिंह ने बताया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत संचालित सीबीआई को किसी राज्य में दर्ज मामले पर जांच के लिए संबद्ध राज्य सरकार द्वारा पूर्वानुमति मिलने या संवैधानिक न्यायालयों द्वारा किसी मामले की जांच के दायित्व सौंपे जाने पर सीबीआई के कर्मचारियों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां अन्वेषण हेतु बढ़ाया जा सकता है।
 
उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीआई को जांच की राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति भविष्य के लिए वापस ली सकती है और यह अतीत के मामलों में प्रभावी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक न्यायालयों द्वारा सौंपे गए मामलों में उस राज्य द्वारा सीबीआई को दाखिल होने से मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

बैकों के सर्वर डाउन होने से UPI Payment में देरी से ग्राहक परेशान, सोशल मीडिया पर शिकायतों का अंबार

पुराने भोपाल से हिंदुओं के पलायन का RSS का दावा सियासत या फिर मजबूरी?

ATM, UPI, GST से लेकर बैंक जमा तक 1 अप्रैल से होंगे 10 बदलाव, आपकी जेब पर क्या होगा असर

राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला

RAW पर प्रतिबंध की मांग, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, अमेरिकी संस्थान ने उगला जहर तो भारत ने लगाई लताड़

सभी देखें

नवीनतम

Gold Rate Today: सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर, 91,000 के पार पहुंचे दाम

Saurabh Murder Case : मेरठ जेल में बंद मुस्कान और साहिल को मिला सरकारी वकील

JK : कठुआ एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकवादी, सुरक्षाबलों के 5 जवान घायल

रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, सब पर लगेगी लगाम, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया प्लान

कितने भारतीय मछुआरे हैं श्रीलंका की हिरासत में, राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया यह जवाब

अगला लेख