Sandeshkhali Case : शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल CID ने CBI को सौंपा

CBI ने दर्ज किए 2 और मामले

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 6 मार्च 2024 (19:50 IST)
Sandeshkhali attack case : कलकत्ता हाईकोर्ट से बुधवार सुबह नए दिशा-निर्देश जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल सीआईडी ने संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत अंतत: बुधवार शाम को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी।
 
सीबीआई अधिकारियों की टीम अपराह्न चार बजे से पहले ही भवानी भवन पहुंच गई। लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को केंद्रीय एजेंसी के हवाले शाम 6 बजकर 48 मिनट पर किया जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपराह्न 4 बजकर 15 मिनट की समय सीमा तय की थी। सीआईडी के अधिकारी ने बताया कि शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है।
 
केंद्रीय एजेंसी मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बावजूद पश्चिम बंगाल सीआईडी (अपराध अन्वेषण विभाग) से नहीं ले पाई थी।
 
सीआईडी ने कहा था कि संदेशाखालि के नेता शेख को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अब 3 मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। इनमें ईडी अधिकारियों की शिकायत पर भीड़ द्वारा उनकी टीम पर कथित हमला, निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के सुरक्षाकर्मी द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप और एक ईडी अधिकारियों पर हमले के संबंध में नजात पुलिस थाना द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज मामला शामिल है।
ALSO READ: Lok Sabha Elections 2024 : PM मोदी को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जारी की एडवायजरी, सोच-समझकर दें बयान
सीबीआई की टीम मंगलवार को अर्धसैनिकों बलों के साथ कोलकाता में स्थित सीआईडी के कार्यालय शेख की हिरासत लेने गई लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे नहीं सौंपा।
एक अधिकारी ने कोलकाता में मंगलवार को बताया, ‘‘हमने उन्हें नहीं सौंपा क्योंकि राज्य सरकार ने (उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ) उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।’’
 
करीब 1000 लोगों की भीड़ के हमले में ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे। एजेंसी के एक उप निदेशक ने पांच जनवरी की शाम को शेख और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बसीरहाट के पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) को शामिल नहीं किया जबकि शिकायत में इसका उल्लेख था। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा-370 भी 17 जनवरी को जोड़ी गई।
ALSO READ: ट्रेन हादसे में पेंटर ने गंवा दिए थे हाथ, अब डॉक्‍टरों ने किया चमत्‍कार, ऐसे किए दोनों हाथ ट्रांसप्‍लांट
ईडी अधिकारियों की एक टीम पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख के घर पर छापा मारने गई थी, जिसके कथित तौर पर गिरफ्तार राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक के साथ करीबी संबंध हैं।
 
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने मंगलवार कहा, “इस मामले से बेहतर कोई और मामला हो ही नहीं सकता, जिसे सीबीआई जांच के लिए हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो।”

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Maharashtra politics : क्या महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेला, फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के सियासी मायने

भारत में कितनी तेजी से बढ़ रही किस धर्म की आबादी? क्या भविष्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे बहुसंख्यक!

निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्या कर रही है भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी

Donald Trump की धमकी, रूस से सस्ता तेल, क्या करेगी भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्री बोले- प्लान तैयार

7 महीने में 24 हजार लोगों को काटा, अब भी 30 हजार से ज्‍यादा कुत्‍तों की नहीं हुई नसबंदी, कहां सो रहा निगम प्रशासन

सभी देखें

नवीनतम

असम के 5 जिलों में सूखे जैसी स्थिति, सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने दिए उचित कदम उठाने के निर्देश

Jharkhand पंचायत विभाग करेगा AI का इस्तेमाल, पंचायतों के कामकाज में आएगी तेजी

छांगुर की लाल डायरी से उजागर होंगे कई रहस्‍य, नसरीन के कमरे से होंगे खुलासे, यूपी में आएगा नेताओं के नाम का सैलाब

स्पेन में सीएम डॉ. मोहन यादव ने विदेश मंत्री गुइलोट से की अहम बैठक, जानें किन बातों पर हुई चर्चा, एमपी को क्या होगा लाभ?

निमिषा प्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या बोली सरकार?

अगला लेख