नए IT नियमों के उल्लंघन पर केंद्र कार्रवाई के लिए स्वतंत्र, हाई कोर्ट की ट्विटर को दो टूक

Webdunia
शुक्रवार, 9 जुलाई 2021 (12:51 IST)
दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को आखिरकार ट्विटर इंडिया ने मान लिया कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। ऐसे में अब ट्विटर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने की परिस्तिथि में केंद्र सरकार पर ट्विटर पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और अब कंपनी को किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

फिलहाल मामला 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल, अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ट्विटर ने हलफनामा दायर किया था। इससे पहले, ट्विटर ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वह आठ हफ्तों के भीतर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ट्विटर ने कोर्ट को ये भी बताया कि वह आईटी नियमों के अनुपालन के लिए भारत में एक संपर्क कार्यलय स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

यह कार्यालय उनका स्थायी होगा। ट्विटर के अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी, धर्मेंद्र चतुर ने 21 जून को अपना पद छोड़ दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। हालांकि, भारत सरकार की ओर से तय किए गए नियमों के मुताबिक इस रोल में भारत के ही किसी नागरिक को रखा जा सकता है।

हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, 'आपकी प्रक्रिया में आखिर कितना लंबा समय लगेगा? यदि ट्विटर यह सोचता है कि वह यहां पर मनमाना समय ले सकता है तो फिर उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा।'

सम्बंधित जानकारी

Show comments

Heatwave In India: भीषण गर्मी से झुलस रहा उत्तर भारत, पारा 50 के पार

मणिशंकर अय्यर ने क्या गलती की, मांगनी पड़ी माफी

नवाज शरीफ की जुबां पर 25 साल बाद आया सच, भारत के साथ यूं किया धोखा

Indore: मुकदमा खारिज किए जाने से नाखुश वादी ने न्यायाधीश की ओर जूतों की माला फेंकी

क्या मोदी सरकार 3.0 में रविवार के दिन छुट्‍टी नहीं रहेगी?

LOC के समीप दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, BSF ने बरसाईं गोलियां

फ्लैट के सेप्टिक टैंक से मिले बांग्लादेशी सांसद के मांस के टुकड़े और बाल

Weather Update: संपूर्ण भारत हीटवेव की चपेट में, चुरू में पारा पहुंचा 50 डिग्री के पार

गर्मी से राहुल गांधी का हाल बेहाल, भाषण के बीच बोतल से सिर पर डाला पानी

Pune car accident: अदालत ने पब तथा बार संचालकों को शराब परोसने की सीमा तय करने को कहा

अगला लेख