अस्पतालों से अदालत का सवाल- नर्सों को 20 हजार रु वेतन क्यों नहीं देना चाहते?

Webdunia
गुरुवार, 19 जुलाई 2018 (07:47 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के 350 से अधिक निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होमों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह से पूछा कि वे अपने नर्सों को कितना भुगतान कर रहे हैं तथा वे उन्हें विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश के हिसाब से 20,000 रुपए का न्यूनतम वेतन देने के विरुद्ध क्यों हैं?
 
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने संबंधित समूह डीएमए नर्सिंग होम एंड मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि उसके हिसाब से ऐसे व्यक्तियों की न्यूनतम तनख्वाह क्या होनी चाहिए और क्यों? 
 
पीठ ने कहा, 'आप 20,000 रुपए के न्यूनतम पारिश्रमिक के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? आप उन्हें क्या भुगतान कर रहे हैं? आपके अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक क्या होना चाहिए और उसके पीछे का तुक क्या है?' 
 
इससे पहले डीएमए ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश का पालन करने के दिल्ली सरकार के 25 जून के आदेश पर एतराज किया था। उच्चतम न्यायालय ने नर्सों की तनख्वाह और कार्यदशा पर गौर करने के लिए विशेषज्ञ पैनल के गठन का आदेश दिया था। अदालत इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

Weather Update : राजस्थान में गर्मी का कहर, हीट स्ट्रोक से 5 की मौत, बाड़मेर में पारा 48 के पार, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Lok Sabha Elections : दिल्‍ली में कई निर्दलीय आजमा रहे किस्मत, सबकी अलग-अलग है कहानी...

1 तेलुगु एक्ट्रेस समेत 86 ने बेंगलुरु रेव पार्टी में ली थी ड्रग, ब्लड रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए

किस बात को लेकर BJP से नाराज हैं जयंत सिन्हा, नोटिस का दिया जवाब

देवेगौड़ा की पोते प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी, धैर्य की परीक्षा मत लो, जहां भी हो जल्दी लौटो

महाराष्ट्र : केमिकल फैक्टरी में बॉयलर फटने से लगी आग, 8 लोगों की मौत, 64 घायल

Weather Update : केरल में भारी बारिश, मछुआरों को चेतावनी, 2 जिलों में रेड अलर्ट

लोकसभा चुनाव : BJP और RSS को लेकर राहुल गांधी ने किया यह दावा...

Lok Sabha Election 2024 : छठे चरण का चुनाव प्रचार थमा, 8 राज्यों की 58 सीटों के लिए 25 मई को होगा मतदान

तमिलनाडु में परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या, पुलिस ने बताया यह कारण...

अगला लेख