दिल्ली HC ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका, ECI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Webdunia
मंगलवार, 15 नवंबर 2022 (18:16 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव चिन्ह मामले में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की एक याचिका को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने 'तीर धनुष' चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के भारत के चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया है।

चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह (धनुष-बाण) पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे नेदिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका खारिज कर दी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को अलग-अलग चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कहा था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Gold Prices : शादी सीजन में सोने ने फिर बढ़ाई टेंशन, 84000 के करीब पहुंचा, चांदी भी चमकी

संजय राउत गुस्से में, उठाए चुनाव परिणाम पर सवाल, जनता के बारे में कही ये बात

टमाटर अब नहीं होगा महंगा, जनता को मिलेगी राहत, सरकार ने बनाया यह प्लान

'गौतम सर ने कहा था कि तेज गेंदों का ऐसे सामना करो जैसे देश के लिए गोली खानी हो': नीतिश रेड्डी

पोस्‍टमार्टम और डीप फ्रीजर में ढाई घंटे रखने के बाद भी चिता पर जिंदा हो गया शख्‍स, राजस्‍थान में कैसे हुआ ये चमत्‍कार

सभी देखें

नवीनतम

कांग्रेस मुख्यालय : वरिष्ठ नेताओं के कमरे वीरान, झारखंड की खुशी भी फीकी पड़ी

By election results 2024: यूपी उपचुनाव में भाजपा को भारी बढ़त, बंगाल में TMC का जलवा

कैलाश विजयवर्गीय बोले- देवेंद्र फडणवीस बनें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

LIVE: झारखंड में रुझानों में हेमंत सोरेन की सरकार, JMM गठबंधन को कितनी सीटें

LIVE: महाराष्‍ट्र में रुझानों में महायुति की सरकार, महागठबंधन का हाल बेहाल

अगला लेख