केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 10 अप्रैल 2024 (17:32 IST)
Delhi High Court expressed displeasure regarding Arvind Kejriwal case : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर बार-बार याचिका दायर करने पर बुधवार को नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि एक बार जब उसने इस मुद्दे को निस्तारित कर दिया है और यह कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है, तो बार-बार वाद दायर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह जेम्स बॉण्ड की फिल्म नहीं है जिसके ‘सीक्वल’ होंगे।
ALSO READ: Delhi : अरविंद केजरीवाल का जेल से विधायकों के नाम संदेश, पत्नी सुनीता ने पढ़कर सुनाया
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालत को राजनीतिक मामले में शामिल करने की कोशिश के लिए केजरीवाल को पद से हटाने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की आलोचना की और कहा कि वह उन पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
 
यह जेम्स बॉण्ड फिल्म की तरह नहीं है जहां हम सीक्वल बनाएंगे : अदालत ने टिप्पणी की, यह जेम्स बॉण्ड फिल्म की तरह नहीं है जहां हम सीक्वल बनाएंगे। उपराज्यपाल इस पर फैसला लेंगे। आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही है। पीठ में न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी हैं। पीठ ने दोहराया कि वह राजधानी में राज्यपाल शासन नहीं लगा सकती।
 
याचिकाकर्ता ऐसी कोई कानूनी बाध्यता दिखाने में विफल रहा : यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है, अदालत ने कहा, आप पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हम आदेश पारित करेंगे। अदालत ने 28 मार्च को केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ऐसी कोई कानूनी बाध्यता दिखाने में विफल रहा है जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद संभालने से रोकती हो। 
ALSO READ: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP नेता करेंगे देशव्यापी अनशन
राजधानी में राज्यपाल शासन नहीं लगा सकते : अदालत ने कहा था कि ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इस मुद्दे को देखना राज्य के अन्य अंगों का काम है। इसने यह भी कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में संवैधानिक मशीनरी के खराब होने की घोषणा नहीं कर सकती। अदालत ने 4 अप्रैल को इस मुद्दे पर दूसरी जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को उपराज्यपाल (एलजी) से संपर्क करने की छूट दी थी।
ALSO READ: 6 महीने बाद जेल से बाहर आए AAP सांसद संजय सिंह, कहा- जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे
बुधवार को कुमार के वकील ने तर्क दिया कि उनके मामले में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है और धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल अब मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए योग्य नहीं हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि अगर कोई शिकायत थी तो उसी मुद्दे पर तीसरी याचिका दायर करने के बजाय पहले के फैसलों के खिलाफ अपील दायर की जानी चाहिए थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Operation Sindoor पर घमासान, भारतीय राजनीति में मीर जाफर और जयचंद की इंट्री

क्या है ऑपरेशन 'मीर जाफर', जिसमें हो रही है देश के गद्दारों की गिरफ्तारी, अब तक 13 गिरफ्त में

आसिम मुनीर को बनाया फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी सरकार ने दिया कट्‍टरपंथी जनरल को इनाम

Airtel और Google की partnership से ग्राहकों को फायदा, Free मिलेगी यह सुविधा

क्या है कोरोना का JN.1 वेरिएंट, भारत में कितने मामले, वायरस से देश में कितना खतरा, सरकार कितनी तैयार, किन बातों का आपको रखना होगा ध्यान

सभी देखें

नवीनतम

पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम में 73 पाकिस्तानी एजें‍ट गिरफ्तार, क्या बोले CM हिमंत सरमा

फैज की नज्म पढ़ी तो अभिनेता की पत्नी पर हो गया मुकदमा, आयोजक भी नप गए

MP में मेट्रो परियोजना से तुर्किये की कोई कंपनी जुड़ी मिले तो ठेका तुरंत करें रद्द, कैलाश विजयवर्गीय ने दिए आदेश

राहुल गांधी बोले, भाजपा का मॉडल अरबपतियों को धन देना, कांग्रेस का मॉडल गरीबों की जेब में पैसा डालना

Operation Sindoor पर घमासान, भारतीय राजनीति में मीर जाफर और जयचंद की इंट्री

अगला लेख