दिल्ली के ज्यादातर पुलिस थानों में नहीं हैं सीसीटीवी

Webdunia
सोमवार, 9 अक्टूबर 2017 (20:18 IST)
नई दिल्ली। एक याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी मौजूद नहीं हैं जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है।
 
न्यायाधीश एस. रवीन्द्र भट्ट और सुनील गौर की एक पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और याचिका पर उसका पक्ष जानना चाहा है। इस याचिका में दावा किया गया है कि भले ही कुछ पुलिस स्टेशनों में कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उनमें रिकॉर्डिंग का फीचर न होने की वजह से वे किसी काम के नहीं रह गए हैं।
 
यह आवेदन जनहित याचिका (पीआईएल) के तौर पर दाखिल की गई है जिसे उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में युवती से बलात्कार के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शुरू किया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस साल शहर के पुलिस थानों के अंदर कई मौतें हुई हैं और कहा गया है कि चालू सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी को निवारक के तौर पर आवश्यक कर दिया जाना चाहिए। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर क्यों है भारत? क्या मोदी-ट्रंप की दोस्ती का वक्त पूरा हो गया है?

डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ सकती है PM मोदी से बात, क्यों बोले अमेरिकी विशेषज्ञ

शशि थरूर ने फिर कही कांग्रेस को चुभने वाली बात, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर क्या बोले

देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दूसरे चरण में कितनी होगी बारिश, IMD ने जताया यह अनुमान

मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने पर रोई उमा भारती, कहा दिग्विजय ने रची भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी

इमरान खान को बड़ा झटका, PTI के सांसदों समेत 166 नेताओं को कोर्ट ने सुनाई सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, भारत निर्वाचन आयोग ने क्या कहा

'रमी गेम' विवाद के बाद फडणवीस सरकार का बड़ा एक्‍शन, मंत्री माणिकराव कोकाटे से छीना कृषि विभाग

Malegaon blast case : मोहन भागवत को लेकर मालेगांव ब्लास्ट केस के तत्कालीन ATS अधिकारी महबूब मुजावर का बड़ा खुलासा

2020 से अब तक कितने विदेशियों को जारी किए ई-वीजा, सरकार ने संसद में दिया यह जवाब

अगला लेख