सज्जन कुमार की बढ़ीं मुश्किलें, हत्या मामले में दोषी करार, 18 को होगी सजा पर बहस

इस मामले में 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया था।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 12 फ़रवरी 2025 (15:01 IST)
Sajjan Kumar convicted: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को सिख विरोधी दंगों (anti Sikh riots) के दौरान सरस्वती विहार इलाके में 2 लोगों की हत्या के मामले में बुधवार को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोषसिद्धि का आदेश पारित किया और सजा पर बहस की तारीख 18 फरवरी तय की। सजा सुनाए जाने के लिए कुमार को तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया।
 
मामला जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित : मामला 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित है। पंजाबी बाग थाने ने शुरू में मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच का जिम्मा संभाला था। इस मामले में 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया था।ALSO READ: मुंबई में GBS के कारण मौत का पहला मामला आया सामने, पुणे से लौटने के बाद हुई थी बीमारी
 
इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए लूटपाट, आगजनी की थी : अभियोजन पक्ष के अनुसार घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी की थी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया था।ALSO READ: निर्वस्त्र किया, प्राइवेट पार्ट से लटकाएं डंबल्स, केरल के नर्सिंग कॉलेज के 3 छात्रों की दिल दहलाने वाली कहानी

इस मामले में जसवंत सिंह की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार भीड़ ने घर में घुसकर सिंह और उनके बेटे की हत्या कर दी थी और सामान लूटकर घर को आग के हवाले कर दिया था। कुमार पर मुकदमा चलाते हुए अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि वह न केवल एक भागीदार थे, बल्कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व भी किया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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