GST rates change : जीएसटी में बड़ा बदलाव, 33 जीवनरक्षक दवाएं टैक्स फ्री, मरीजों को मिलेगी राहत
कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी ट्रांसप्लांट समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाएं अब टैक्स फ्री, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें
जीएसटी परिषद् की बैठक में 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया है। इसके अलावा तीन अन्य जीवनरक्षक दवाओं पर GST को 5 पर्सेंट से जीरो किया गया है। ये सभी दवाएं कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी ट्रांसप्लांट, दुर्लभ जेनेटिक बीमारियां, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और अन्य गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होती है।
इन दवाओं में Agalsidase Beta, Imiglucerase, Onasemnogene abeparvovec, Daratumumab, Alectinib, Risdiplam, Atezolizumab, Evolocumab, और Inclisiran जैसी दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं उन मरीजों के लिए बहुत जरूरी हैं जो गंभीर और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं।
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इसके अलावा अन्य दवाओं पर भी टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। अब इन दवाओं पर कम टैक्स देना होगा। इससे उनकी कीमत पहले से काफी कम हो जाएगी। मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ भी घटेगा।
edited by : Nrapendra Gupta