Festival Posters

RSS मामले में कर्नाटक सरकार को लगा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (14:21 IST)
Karnataka government suffers setback in RSS case : कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस याचिका को गुरुवार को यानी आज खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाने से पहले ठोस और कानूनी आधार होना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार की स्थिति असहज हो गई है। कर्नाटक में आरएसएस की शाखाएं लंबे समय से सक्रिय हैं। कर्नाटक सरकार ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर निजी संगठनों की गतिविधियों के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था।

खबरों के अनुसार, कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस याचिका को गुरुवार को यानी आज खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाने से पहले ठोस और कानूनी आधार होना चाहिए।
ALSO READ: RSS के 100 साल: हिंदू राष्‍ट्र से लेकर नेपाल हिंसा तक मोहन भागवत के भाषण की 10 खास बातें
कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार की स्थिति असहज हो गई है। कर्नाटक में आरएसएस की शाखाएं लंबे समय से सक्रिय हैं। कर्नाटक सरकार ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर निजी संगठनों की गतिविधियों के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। पूर्व में एक सिंगल जज की पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर निजी संगठनों की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था।
ALSO READ: पीएम मोदी ने इस तरह RSS 100 वर्षों को किया याद, शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में क्या बोले?
राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर कुछ स्थानों पर आरएसएस की शाखाओं के आयोजन पर रोक लगाई थी। इस कदम के बाद सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी आलोचना हुई। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार को फटकार लगाई है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह का प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति एसजी पंडित और न्यायमूर्ति गीता केबी की खंडपीठ ने सरकार को सलाह दी कि वह अपील दायर करने के बजाय एकल पीठ के समक्ष जाकर अंतरिम रोक हटाने का अनुरोध करे। एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को शासनादेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दी।
ALSO READ: Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला
याचिका पर 17 नवंबर को होगी सुनवाई : मुख्य याचिका पर सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। कर्नाटक में आरएसएस की शाखाएं लंबे समय से सक्रिय हैं और उनका सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मामले के बाद अब राज्य सरकार के सामने यह चुनौती होगी कि वह अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए अपने प्रशासनिक कदमों को किस दिशा में ले जाती है।
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: बिहार में 1 बजे तक 42.31 फीसदी मतदान, सबसे ज्यादा गोपालगंज में

अहमदाबाद में 'दृश्यम', प्रेमी की मदद से पति को टुकड़े कर किचन में दफनाया, जब 14 माह बाद राज खुला तो...

ग़ाज़ा : वैक्सीन के दायरे से बाहर बच्चों के लिए जीवनरक्षक मुहिम चलाने की तैयारी

छपरा से चुनाव, मुंबई से दबाव, भोजपुरी अभिनेता खेसारी को बंगले का अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस

पीएम मोदी ने किसे बताया अपना रिमोट कंट्रोल, जंगलराज में बिहार को क्या मिला?

अगला लेख