JNU की ओपन-बुक एक्जाम, अदालत ने यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब

Webdunia
सोमवार, 10 फ़रवरी 2020 (19:28 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानसून सेमेस्टर में ‘ऑनलाइन ओपन बुक’ या ‘घर से ही परीक्षा’ देने के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने 2 याचिकाओं के संबंध में जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

अदालत ने कहा कि फिलहाल परीक्षाएं बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द स्कूल्स और विशेष सेंटरों की बैठक में तय किए गए प्रमुख बिंदुओं के हिसाब से ही होंगी, क्योंकि मानसून सेमेस्टर को जल्द से जल्द पूरा करना है।
 
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं का संज्ञान लिया। याचिका में पूछा गया है कि क्या जेएनयू परीक्षाएं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए ले सकता है, जिसकी जांच अदालत द्वारा किए जाने की जरूरत है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

क्या है 3F का संकट, ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा विदेश मंत्री जयशंकर ने

कौन हैं स्‍वाति मालीवाल, कैसे आप पार्टी के लिए बनी मुसीबत, पिता पर लगाए थे यौन शौषण के आरोप?

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी

छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्‍या, फांसी पर लटका मिला एक अन्‍य शव

Lok Sabha Elections 2024 : दिल्ली की जनसभा में क्यों भावुक हो गए PM मोदी, देश की 140 करोड़ जनता को बताया अपना वारिस

पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस में की वापसी

कोर्ट ने क्यों खारिज की विभव कुमार की जमानत याचिका, बताया कारण

दिग्विजय ने 400 पार के नारे पर उठाए सवाल, भाजपा पर लगाया संविधान बदलने का आरोप

अगला लेख