नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक को मंजूरी

Webdunia
सोमवार, 7 जनवरी 2019 (17:18 IST)
नई दिल्ली। लोकसभा ने सोमवार को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 में अधिनियम, 2018 शब्द और अंक के स्थान पर अधिनियम, 2019 किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन वाले विधेयक को गुरुवार को मंजूरी प्रदान की। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
 
 
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को उच्च सदन में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा के जवाब में कहा कि यह राज्यों को तय करना है कि वे नई व्यवस्था अपनाते हैं या नहीं? उन्होंने कहा कि स्कूलों में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बच्चों को उसी कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्यों के पास होगा।
 
जावड़ेकर ने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि 5वीं कक्षा के छात्रों को 3री कक्षा का गणित भी नहीं आता, ऐसे में व्यवस्था में बदलाव की बात की जा रही थी। उन्होंने सोमवार को लोकसभा में राज्यसभा द्वारा किए गए उक्त संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव रखा और निम्न सदन ने इसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख