Publish Date: Sat, 12 May 2018 (08:47 IST)
Updated Date: Sat, 12 May 2018 (08:51 IST)
नई दिल्ली। ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा(नीट) में इस माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को बैठने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह निर्णय दिया। खंड पीठ के इस निर्णय के बाद ओपन स्कूल से 12 वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र भी नीट की परीक्षा दे सकेंगे।
खंडपीठ ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 22 जनवरी की अधिसूचना में नीट परीक्षा में बैठने के लिए सामान्य वर्ग के छात्र की अधिकतम 25 वर्ष और सुरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए अधिकतम 30 वर्ष की उम्र सीमा को 'कानूनी और वैध' करार दिया है। (वार्ता)