नई हज नीति पर केन्द्र, हज समिति से जवाब तलब

Webdunia
बुधवार, 3 जनवरी 2018 (18:09 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई हज नीति के मामले में केन्द्र सरकार और हज कमेटी को नोटिस भेजकर 11 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।


कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने नई हज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और हज समिति को नोटिस भेजा है।

अधिवक्ता गौरव बंसल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है नई हज नीति के कुछ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत प्राप्त समानता और धार्मिक आजादी के अधिकारों के खिलाफ हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की समिति की रिपोर्ट के बाद नई हज नीति में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को मक्का-मदीना की हजयात्रा पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय 2018 से 2022 तक की यात्रा के लिए है। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

क्या नीतीश कुमार को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाना चाहती है भाजपा?

ओडिशा आत्मदाह केस में प्रोफेसर समीर साहू ने छात्रा से कहा था—तुम बच्ची नहीं हो, समझो मैं क्या चाहता हूं

निमिषा प्रिया की फांसी, क्‍या ब्‍लड मनी के लिए राजी हुआ परिवार?

Odisha : शराबी ऑटो चालक ने हथौड़ा मारकर की माता-पिता की हत्या, रातभर रहा शवों के पास

राजा हरि सिंह पर खान सर की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, जानिए कश्मीर के भारत में विलय की पूरी कहानी

सभी देखें

नवीनतम

आप भी रहें ऐसे ठगों से सावधान, शेयर बाजार के नाम पर धोखाधड़ी, पूर्व सरकारी कर्मचारी ने गंवाए 2.85 करोड़

भारत ने अपने लोगों को ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी, जानें क्यों जारी की ऐसी एडवाइजरी

Bihar: लोकसभा चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट से जीतकर मोदी दोबारा PM बने तो अब दिक्कत क्यों? प्रशांत ने EC से पूछा

हरदा में क्षत्रिय हॉस्टल में पुलिस के लाठीचार्ज मामले ने पकड़ा तूल, सीएम ने तलब की पूरी रिपोर्ट

Monsoon Session : 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 8 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में सरकार

अगला लेख