Nirbhaya case : फांसी से बचने के लिए दोषी पवन ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आज सुनवाई

Webdunia
सोमवार, 20 जनवरी 2020 (11:22 IST)
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले में मौत की सजा पाए दोषी पवन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोषी पवन ने याचिका में दावा किया है कि अपराध के वक्त वह नाबालिग था। 
 
न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोपन्ना हैं। दोषी पवन गुप्ता की ओर से इस संबंध में दायर की गई याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। याचिका में पवन ने दावा किया है कि 16 दिसंबर 2012 को वह नाबालिग था, इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती। 
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी पवन की नाबालिग बताने वाली याचिका खारिज करते हुए पवन के वकील एपी सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी पवन की याचिका खारिज कर दी जाती है तो उसके पास क्यूरेटिव पिटिशन और राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका भेजने का विकल्प होगा। 
 
निर्भया केस के एक अन्य आरोपी मुकेश सिंह की दया याचिका पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। दरअसल, क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया के लिए गुहार लगाई थी। फांसी से बचने के लिए अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Operation Mahadev क्या है, जिसमें ढेर हुआ पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा

1 घंटे में कैसे मार गिराए आतंकवादी, किसने उठाया ऑपरेशन महादेव पर सवाल

रक्षामंत्री राजनाथ ने संसद में दी जानकारी, पाकिस्तान की गुहार पर रोका गया ऑपरेशन सिंदूर

पहलगाम का बदला, जम्मू कश्मीर के दाचीगाम में 3 आतंकवादी ढेर

अद्भुत संयोग! पीएम मोदी पक्षियों पर बोल रहे थे, तभी मंत्री के कंधे पर आ बैठा पक्षी (वीडियो)

सभी देखें

नवीनतम

ग़ाज़ा में भुखमरी और व्यापक कुपोषण के बढ़ते प्रमाण

खरगे बोले कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बताओ आपने क्या किया..

कावड़ियों की मौत पर मुख्‍यमंत्री सोरेन ने शोक जताया

धामी ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त करने को कहा

आतंकी हमले में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेंगे राहुल गांधी, ग्रेजुएशन तक उठाएंगे खर्चा

अगला लेख