अयोध्या विवाद : Supreme court ने कहा, गुरुवार तक अपनी जिरह पूरी करें हिन्दू पक्ष

Webdunia
सोमवार, 30 सितम्बर 2019 (20:05 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद की सुनवाई के 34वें दिन सोमवार को हिन्दू पक्षकारों से कहा कि वे मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर गुरुवार तक अपनी जिरह पूरी करने को कहा।
 
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने शाम 5 बजे सुनवाई खत्म करने से पहले हिन्दू पक्षकारों को यह निर्देश दिया।
 
न्यायालय ने कहा कि उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दलीलें पेश करेंगे। बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर शीर्ष अदालत में छुट्टी रहेगी।
 
हिन्दू पक्ष से जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने संविधान पीठ से और समय की मांग की तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, आप वे चीज मांग रहे हैं, जो हमारे पास है ही नहीं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन के लिए कौन है जिम्‍मेदार, जलवायु वैज्ञानिक ने दिया यह जवाब...

बिहार में वोटर लिस्ट विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, बिना दस्तावेज के जमा करा सकेंगे गणना फॉर्म

चीन में बड़े बदलाव की आहट, क्या शी जिनपिंग 12 साल बाद छोड़ने जा रहे सत्ता? ताकत का बंटवारा क्यों कर रहा ड्रैगन का राजा

बिहार में वोटिंग लिस्ट पर बवाल, महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दी EC के फैसले को चुनौती

ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस को क्‍यों याद आया 2012 का शिखर सम्मेलन

सभी देखें

नवीनतम

आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ब्रिक्स में बोले PM मोदी

उज्जैन में मुहर्रम के दौरान बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

9 जुलाई से पहले भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर गेंद वाशिंगटन के पाले में

Maharashtra : भाषा विवाद में कूदे दिनेश निरहुआ, ठाकरे बंधुओं को दी यह चेतावनी

बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन के लिए कौन है जिम्‍मेदार, जलवायु वैज्ञानिक ने दिया यह जवाब...

अगला लेख