धार्मिक संस्थाओं को पैन से आधार जोड़ने की जरूरत नहीं : सरकार

Webdunia
शुक्रवार, 4 अगस्त 2017 (15:55 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि धार्मिक निकायों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की संस्थाएं आधार कार्ड हासिल करने की पात्र नहीं होती हैं।
 
लोकसभा में एक सदस्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि धार्मिक निकायों और दूसरे धार्मिक समुदायों को अपने पैन से आधार को जोड़ने की जरूरत नहीं है।
 
उन्होंने कहा कि धार्मिक निकाय और धार्मिक समुदाय आधार हासिल करने के पात्र नहीं हैं इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 139ए ए इन मामलों में लागू नहीं होती है। ऐसे में उन्हें अपने पैन के साथ आधार को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। (भाषा) 

Show comments

जरूर पढ़ें

तुम्हें बाप की कसम है, अगर हम नेता बनें तो वोट मत देना

इश्क की खातिर की LoC पार, PoK के युवक से निकाह की ख्वाहिशमंद फातिमा गिरफ्तार

सुरक्षाबलों के लिए क्‍यों चुनौती बन रहे आतंकी, BSF अधिकारी ने दिया यह जवाब...

केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश, आप नेता भारद्वाज का सनसनीखेज आरोप

Dehradun : अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों को फंसाने का डाला दबाव, आरोपी महिला पर मामला दर्ज

सभी देखें

नवीनतम

Weather Update : चक्रवाती तूफान फेंगल ने दी दस्तक, इन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी

इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, दंगा मामले में दोषी करार

कुरान बेअदबी केस में AAP विधायक नरेश यादव दोषी करार, अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा

वसूली मामले में AAP विधायक नरेश बाल्यान गिरफ्तार, आप ने किया बचाव

बांग्लादेश में 2 और हिंदू ब्रह्मचारी गिरफ्तार, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर सरकार ने दिया यह बयान

अगला लेख