अरविन्द केजरीवाल को राहत, CM पद से हटाने की अर्जी कोर्ट ने खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल मामले में दखल देने से इंकार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 28 मार्च 2024 (13:37 IST)
Relief to Arvind Kejriwal from High Court: ‍‍दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को फिलहाल एक मामले में राहत मिल गई है। उन्हें मुख्‍यमंत्री पद हटाने संबंधी अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा विषय नहीं है कि कोर्ट इस पर आदेश दे। इस मामले में न्यायालय के दखल की जरूरत नहीं है। 
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कोर्ट ने दिल्ली के सुरजीत यादव की याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। यदि संवैधानिक विफलता है तो इस मामले को उपराज्यपाल देखेंगे। इस मामले में न्यायालय के दखल की जरूरत नहीं है। 
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किसने लगाई थी याचिका : ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर की थी। यादव खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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यादव ने अपनी याचिका के पक्ष में तर्क दिया था कि केजरीवाल के मुख्‍यमंत्री पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी बाधित होगी। राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि यदि केजरीवाल जेल में रहकर काम करते हैं तो गोपनीयता का उल्लंघन होगा। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
 

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