अब जब्त हो जाएंगे 15 साल पुराने पेट्रोल, 10 साल पुराने डीजल वाहन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय...

Webdunia
सोमवार, 29 अक्टूबर 2018 (17:41 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर बिगड़ते हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) को तत्काल सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोग अपनी शिकायतें वहां दर्ज करा सकें। 
 
इसी के साथ एनजीटी के आदेश पर मुहर लगाते हुए अब देश की शीर्ष अदालत ने भी दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट बनाने को कहा है ताकि उन्हें जब्त किया जा सके। 
कोर्ट ने CPCB से सोशल मीडिया अकाउंट खोलने को कहा है ताकि लोग शिकायतें दर्ज करा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को बेहद गंभीर स्थिति करार दिया है।
 
गौरतलब है कि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख