धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, जानिए पूरा मामला

Webdunia
गुरुवार, 6 सितम्बर 2018 (11:22 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आपसी सहमति से स्थापित समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाली आईपीसी की धारा 377 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने जुलाई माह में इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और स्पष्ट किया था कि ऐसे लोगों के विवाह करने के मुद्दे पर कोई व्यवस्था नहीं देगा। जा‍नते हैं धारा 377।
 
 
क्या है धारा 377? : भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के मुताबिक कोई किसी पुरुष, स्त्री या पशुओं से प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध संबंध बनाता है, तो यह अपराध होगा। इस अपराध के लिए उसे उम्रकैद या 10 साल तक की कैद के साथ आर्थिक दंड हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो धारा 377 के मुताबिक अगर 2 वयस्क आपसी सहमति से भी समलैंगिक संबंध बनाते हैं, तो वह अपराध होगा।
 
 
सुप्रीम कोर्ट ने बदला था फैसला : सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए धारा 377 को बहाल कर दिया था। हाईकोर्ट ने 2009 में नाज फाउंडेशन की याचिका पर धारा 377 को हल्का कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कई समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं। इन्हें बाद में रिट याचिकाओं में बदल दिया गया और मामला संविधान पीठ को सौंप दिया गया था।
 
 
पांच जजों की पीठ देगी फैसला : 5 जजों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि सहमति से 2 वयस्कों द्वारा बनाए गए यौन संबंध अपराध के दायरे में आएंगे या नहीं? संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं।

सम्बंधित जानकारी

Weather Update : हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से मची तबाही, हल्द्वानी में नहर में गिरी कार, वायनाड में बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी

TTP के हमले में विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाले पाक मेजर की मौत, फिर सामने आई आतंकीस्तान की सचाई

CBSE का बड़ा निर्णय, साल में 2 बार होंगी class 10 एक्जाम, पहली बार फरवरी तो दूसरी बार मई में एग्जाम

RBI ने कॉल मनी के लिए बाजार समय 1 जुलाई से 2 घंटे बढ़ाया, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा कार्यकाल

फ्रांस की महिला पर्यटक के साथ उदयपुर में बलात्कार, यौन उत्पीड़न के मामले में अमेरिका ने पर्यटकों को किया था आगाह

LIVE: रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में बस गिरने से 2 की मौत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रतलाम में 27 जून को RISE-2025 कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ

थाईलैंड का बड़ा फैसला, डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी भांग

Weather Update: हिमाचल में बादल फटे, उत्तराखंड में भूस्खलन, 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, किस तरह रुकवाया भारत पाकिस्तान युद्ध

अगला लेख