तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, खाली करना होगा घर, 50 हजार का जुर्माना

Webdunia
शुक्रवार, 8 फ़रवरी 2019 (11:21 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी आवास खाली करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने का आदेश दिया। 
 
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 
 
बिहार विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता यादव ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।
 
अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रहने के लिए बना सरकारी आवास खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कन्हैया कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत, जानिए क्‍या है मामला

आंध्रप्रदेश में पटाखा बनाने वाली यूनिट में विस्फोट से 8 की मौत, 6 घायल

आकाश आनंद ने मायावती से मांगी माफी, पार्टी में वापस लेने की अपील, बोले- अब नहीं करूंगा कोई गलती

बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, घरों पर फेंके बम, पलायन को मजबूर 400 लोग

अमेरिका ने टैरिफ से दी राहत, चीन की तुलना में भारत को 20 फीसदी सस्ता पड़ेगा निर्यात

सभी देखें

नवीनतम

बाबा साहेब आंबेडकर की कल्पनाओं को साकार करता मध्यप्रदेश

डॉ. मोहन सरकार की दुग्ध पालकों को विशेष सौगात- "डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना"

Petrol Diesel Prices : सस्ते क्रूड के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जानें ताजा कीमतें

ट्रंप के शुल्क के बाद नए साझेदारों की तलाश में चीन और यूरोप

LIVE: मुर्शिदाबाद में एक्शन में गृह मंत्रालय, BSF की 5 कंपनियां और 700 जवान होंगे तैनात

अगला लेख