हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला, एक जज ने याचिका तो दूसरे ने हाईकोर्ट का फैसला किया खारिज

Webdunia
गुरुवार, 13 अक्टूबर 2022 (11:23 IST)
नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में दोनों जजों की राय बटी हुई नजर आई। एक जज ने याचिका खारिज कर दी तो दूसरे जज ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। अब 3 जजों की वृहद पीठ इस मामले में फैसला करेगी।
 
खंडित फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने वृहद पीठ के गठन के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। बहरहाल वृहद पीठ के फैसले तक कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा और लड़कियां हिजाब पहनकर पढ़ने नहीं जा सकेगी।
 
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कीं।
 
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि फैसला लेते समय उन्होंने खासकर ग्रामीण इलाकों में रह रही बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गलत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अंतत: पसंद का मामला है, इससे कम या ज्यादा कुछ और नहीं।
 
न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि उन्होंने अपने निर्णय में अनिवार्य धार्मिक प्रथा की अवधारणा पर मुख्य रूप से जोर दिया, जो विवाद का मूल नहीं है। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं स्वीकार की हैं।
Edited by : Nrapendra Gupta 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

क्या है हार्ट अटैक और कोरोना वैक्सीन का संबंध, एम्स दिल्ली की स्टडी में हुआ खुलासा

POK के मामले में ये 5 गलतियां भारत को पड़ी भारी, नहीं तो कुछ और होती कहानी

CM धामी ने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा, 'थूक जिहाद' को लेकर दी यह चेतावनी

Ayushman card से मुफ्त होता है इलाज पर क्या है क्लेम का प्रोसेस, जानिए

ड्राइवर की खुद की गलती से हुई मौत तो मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं बीमा कंपनियां, SC का बड़ा फैसला

सभी देखें

नवीनतम

अमृतसर में कार और ऑटो रिक्‍शा में भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 6 घायल

CM धामी ने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा, 'थूक जिहाद' को लेकर दी यह चेतावनी

क्या थमेगा रूस-यूक्रेन युद्‍ध, डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर पुतिन का जवाब- लक्ष्य को पाने से पहले नहीं रुकेगा

ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यापार, 271 लड़कियों को किया रेस्क्यू, 23 महिलाओं समेत 191 आरोपी गिरफ्तार

Weather Update : मंडी में बादल फटने से मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हुई, 31 लापता लोगों की तलाश जारी

अगला लेख