अब बच्चों के लिए बनेगा 'बाल आधार' कार्ड

Webdunia
मंगलवार, 27 फ़रवरी 2018 (07:51 IST)
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बगैर बॉयोमैट्रिक वाला नीले रंग का 'बाल आधार' कार्ड जारी किया जाएगा।
 
यूआईडीएआई ने ट्विटर पर यह जानकारी देते हुए कहा कि पांच वर्ष पूर्ण होने पर बॉयोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य होगा और यदि सात वर्ष की आयु पूर्ण से होने से पहले ऐसा नहीं किया जाएगा तो आधार कार्ड निलंबित हो जाएगा। इसको लेकर यूआईडीएआई ने एक इंफोग्राफिक जारी किया है जिसमें नीले रंग का आधार कार्ड दर्शाया गया है।
 
पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार पंजीयन के लिए माता-पिता में किसी एक का आधार कार्ड लगाना होता है। उनका बॉयोमैट्रिक रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और उसका सिर्फ फोटा लिया जाता है। इस तरह के मामले में बच्चे का आधार उसके माता-पिता के आधार से जुड़ा होता है। जब बच्चा पांच वर्ष का हो जाता है तब उसका बॉयोमैट्रिक सत्यापन पूरा किया जाता है। पंद्रह साल की आयु पूर्ण होने पर भी बॉयोमैट्रिक अपडेट किया जाता है। 
 
यदि बच्चे की उम्र पांच वर्ष से अधिक है तो पंजीयन फॉर्म के साथ जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल से जारी पहचान पत्र लगाना अनिवार्य है। (वार्ता) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Aadhaar Card की नहीं पड़ेगी जरूरत, QR से मिलेगी डिटेल, क्या है Aadhaar Authentication App जुड़े सवालों के जवाब

कहां गई 56 इंच की छाती, Waqf law संविधान विरोधी, अहमदाबाद अधिवेशन में राहुल गांधी की चेतावनी- देश में आने वाला है आर्थिक तूफान

Tariff War : चीन ने अमेरिका पर लगाया 84% टैरिफ; ट्रंप को दे दी खुली चेतावनी- झुकेंगे नहीं

मोदी के गढ़ गुजरात से राहुल गांधी की जाति जनगणना की हुंकार, OBC वोटर्स को साधने की कवायद

क्या अमेरिका के जाल में फंस रहा है भारत, अर्थशास्त्री की चेतावनी - न बने चीन का मोहरा

सभी देखें

नवीनतम

अमेरिका चीन टैरिफ संग्राम: ट्रंप के टैरिफ युद्ध से घबराए चीन ने भारत से मांगा समर्थन

पत्नी ने स्टेटस लगाया अब तू जा जेल, पति हमेशा के लिए दुनिया से चला गया

तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण, दिल्ली कोर्ट को मिले मुंबई हमले के मुकदमे के रिकॉर्ड

LIVE: कुछ ही देर में भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा, JLN मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर-2 बंद

मोदी सरकार का मोहम्मद यूनुस को बड़ा झटका, ट्रांस-शिपमेंट सुविधा वापस लेने से बांग्लादेश पर क्या होगा असर

अगला लेख