वेब स्ट्रीमिंग सेवाओं के नियमन की मांग को लेकर याचिका, हाईकोर्ट ने भेजा केंद्र को नोटिस

Webdunia
शनिवार, 6 अक्टूबर 2018 (09:38 IST)
नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय ने वेब सीरिज या इंटरनेट के जरिए सीधे प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के नियमन की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।


न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एमजी बिराडकर की खंडपीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय और साथ ही नागपुर के पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर 31 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। दिव्या गणेशप्रसाद गोंटिया ने यह जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Maharashtra : साइकल चालक की दुर्घटना में मौत, बीमा कंपनी ने परिजन से मांगा ड्राइविंग लाइसेंस, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया यह फैसला

कौन हैं AIADMK के पलानीस्वामी, जिन पर भाजपा ने भरोसा दिखाया?

पराली ने घोला इंदौर की हवा में जहर, घरों तक आया काला कचरा, IIT Indore ने किया था अलर्ट, क्‍यों नहीं हो रही कार्रवाई?

पिछड़ी जातियों को लेकर आंध्र के CM चंद्रबाबू नायडू ने किया यह वादा

ट्रंप टैरिफ पर भारत को बड़ी राहत, 9 जुलाई तक नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क

सभी देखें

नवीनतम

एमपी सरकार आंबेडकर जयंती पर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना करेगी शुरू

LIVE: हनुमान जयंती पर मंदिरों पर उमड़ी भीड़, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

भूकंप से थर्राया पाकिस्तान, जानिए भूकंप की तीव्रता और केंद्र

यूपीआई का सर्वर फिर डाउन, हजारों यूजर्स परेशान

क्यों भारत के हर शहर में सोने की कीमत होती है अलग, जानिए और समझिए

अगला लेख