पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव, फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Webdunia
मंगलवार, 9 मार्च 2021 (15:41 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 चरण में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने और भाजपा एवं उसके नेताओं को चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान 'जय श्री राम' के नारों का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
 
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका खारिज की। पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता एवं वकील एमएल शर्मा से कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास जाएं।
 
शर्मा ने पीठ से कहा, 'मैंने एक फैसले को आधार बनाया है। यह चुनाव संबंधी याचिका नहीं है। एक दल धार्मिक नारों का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे उच्च न्यायालय क्यों जाना चाहिए?'
 
पीठ ने शर्मा से कहा, 'आप अभियोग का अनुरोध कर रहे हैं। हम ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। चुनाव संबंधी याचिका पर अभियोग का अधिकार केवल उच्च न्यायालय के पास है।' (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

Naxal Encounter: कौन था बेहद खौफनाक नक्‍सली बसवराजू जिस पर था डेढ़ करोड़ का इनाम?

ज्‍योति मल्‍होत्रा ने व्‍हाट्सऐप चैट में हसन अली से कही दिल की बात- कहा, पाकिस्‍तान में मेरी शादी करा दो प्‍लीज

भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ी, खुश हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सभी देखें

नवीनतम

अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर से साबित हुआ भारत में आतंकवाद पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित

बेंगलुरु में 9 माह का बच्चा कोविड-19 से संक्रमित

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपनी ही सरकार पर निशाना, कहा 50 करोड़ की राशि भ्रष्टाचार की बलि न चढ़ जाए

घूमते हुए सावधानी से लें फोटो और वीडियो वर्ना ज्योति मल्होत्रा की तरह आप भी जा सकते हैं जेल!

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति के अकाउंट में कितनी है संपत्ति?

अगला लेख