‘कुछ दिन चिकन, मटन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा?’

Webdunia
बुधवार, 15 अप्रैल 2020 (19:06 IST)
नई दिल्ली। जो लोग अपने भोजन में ज्यादातर मांसाहार शामिल करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से करारा जवाब मिला है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा- 'आप कुछ दिनों तक चिकन और मटन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा?'

दरअसल एक याचिकाकर्ता चिकन और मटन को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह ग्रोसरीज के साथ-साथ चिकन एवं मटन की तलाश में अपने घर से निकला था, लेकिन पुलिस ने उसे परेशान किया।

याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ के समक्ष दलील दी थी कि चिकन और मटन भी जरूरी सामग्री में शामिल किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरीज की दुकानों की तरह नॉन वेज की दुकानें भी पूरी तरह से खोली जाएं। इस पर शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी, 'कुछ दिनों तक चिकन और मटन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप बाहर निकलकर भीड़ क्यों बढ़ाना चाहते हैं?

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

ऑटो ड्राइवर ने निकाला कमाई का नायाब तरीका, सुनकर उड़ जाएंगे होश, जानिए कितनी होती है इंकम

अब आसानी से मिलेगा तत्काल टिकट, 10 मिनट सिर्फ आधार OTP से कर सकेंगे बुकिंग

Mahua Moitra marries : कौन हैं पिनाकी मिश्र, जिनसे TMC की तेजतर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने की शादी

Russia-Ukraine war : रूस छुपकर हमला करने वाले ड्रोन पर कर रहा काम, जानें कैसे मचाते हैं दुश्मन देश में तबाही

श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान, पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता है राहुल के बयानों का इस्तेमाल

सभी देखें

नवीनतम

महाराष्ट्र की राजनीति में होगा धमाका, उद्धव और राज ठाकरे ने साथ आने के दिए संकेत

मोदी जी! मेरा तो डिमोशन हो गया, उम्मीद है आप जल्द फैसला लेंगे

गुटबाजी खत्म करने की राहुल गांधी की समझाइश का असर, दिग्विजय ने बताई मंच पर नहीं बैठने की वजह

उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बावड़ी उत्सव में हुए शामिल

अज्ञात रहस्‍यमयी जानवर के हमले में 6 लोगों की मौत, 15 घायल, CCTV में दिखी झलक, ग्रामीण दहशत में

अगला लेख